- कुएँ में मजदूर की मौत का मामला
- 10 हजार रुपए का भी जुर्माना
- 2009 में आसगाँव में हुई थी मौत
- पवनी न्यायालय ने सुनाया फैसला
भंडारा। मजदूर की मौत के जिम्मेदार ठहराये गए ठेकेदार को पवनी न्यायालय ने दो वर्ष का कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सन् 2009 में आसगाँव स्थित बाबा ब्राह्मणकर के खेत में कुएँ का निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसका ठेका गुलाब जिभकाटे को दिया गया. ठेकेदार ने निर्माण कार्य करने के लिए रामकृष्ण मेश्राम नामक मजदूर को काम पर रखा. ठेकेदार के आदेश के बाद मजदूर मेश्राम कुएँ में काम करने उतरा. कुएँ में रिंग डालते वक्त रिंग खिसक के रामकृष्ण मेश्राम पर गिरने से वह दब कर मर गया. मृतक रामकृष्ण का साला अरुण कोसरे की शिकायत पर पवनी पुलिस ने आरोपी गुलाब जिभकाटे के खिलाफ भादवि की धारा 304 (अ) के तहत मामला दर्ज कर जाँच कार्य पूर्ण कर मामला न्यायालय के सुपुर्द किया.
दोनों पक्षों की दलालें सुनने के बाद पवनी न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्याय दण्डाधिकारी जोशी ने 10 दिसम्बर को फैसला सुनाया. इसमें आरोपी गुलाब जिभकाटे को कुएँ के निर्माण करते वक्त उचित सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा. जिसके कारण रामकृष्ण मेश्राम की मौत हो गई. उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए न्यायालय ने आरोपी गुलाब जिभकाटे को दो वर्ष की साधारण सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने को कहा. सरकार की ओर से विशेष सहायक सरकारी अधिवक्ता एच.जी. नागदेवे ने कार्य देखा. न्यायालयीय कामकाज के लिए पैरवी अधिकारी पोहवा सुभाष मस्के व पुलिस नायक रवीन्न्द्र मुंजुमकर ने की.