नागपुर -फिलहाल पहली से दसवीं कक्षा में दाखिले के लिए भीड़ शुरू हो गई है. प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रोहिणी कुंभार ने लोगों से अनाधिकृत स्कूलों में प्रवेश न लेने की अपील की है.
हिंगना तहसील में सबसे ज्यादा अनाधिकृत स्कूल हैं। बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कोई भी प्रबंधन बिना अनुमति के स्कूल शुरू नहीं कर सकता है। ऐसे स्कूल धारा 18(5) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षा विभाग ने बिना अनुमति के ऐसे 22 स्कूलों की सूची तैयार की।
इन सभी स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यदि संबंधित अनाधिकृत स्कूल फिर भी जारी रहता है तो प्रबंधन पर एक लाख रूपए दंड फिर भी शाला बंद नहीं किया तो प्रति दिन 10000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इस सम्बन्ध में माता-पिता को अपने बच्चे को अनाधिकृत स्कूलों से दूर रखना चाहिए। शिक्षा अधिकारी कुम्भर ने कहा कि यदि उनकी शिक्षा किसी भी प्रकार से बाधित होती है,तो जिम्मेदारी माता-पिता के पास रहेगी।
बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए
माता-पिता की शिक्षा के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इन स्कूलों की शुरुआत की गई थी। हालांकि, आवश्यक मान्यता नहीं किया गया था। इसलिए वे स्कूल अनाधिकृत ठहराए गए। इन स्कूलों को यू-डायस पर फर्जी स्कूलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इन शालाओं में कटोल तालुका, पंचवटी में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कमाठी तालुका में बौद्ध इंटरनेशनल स्कूल, येरखेड़ा, त्रिमूर्ति पब्लिक कॉन्वेंट बाजारगांव, सिद्धिविनायक स्कूल बुटीबोरी, तथास्तु इंग्लिश स्कूल बेलतरोड़ी, न्यू प्रेरणा कॉन्वेंट तकलघाट, ब्रिलियंट इंग्लिश स्कूल केके इंटरनेशनल स्कूल राजीवनगर,पुलिस पब्लिक स्कूल एसआरपी कैंप, एसजीएम पब्लिक कॉन्वेंट नीलदोह देवी, द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल इसासानी, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले कॉन्वेंट सिरसी उमरेड, एक्सल इंटरनेशनल स्कूल कलमाना, द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल डाभा, द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल इंदौर हिल्स,दार-ए-मदीना इंग्लिश स्कूल शांतिनगर, मदरसा दारुलम ताजुलवाड़ा गर्ल्स गांधीबाग, मदरसा दारुलम तजुलवाड़ा बॉयज गांधीबाग, न्यू रहमानिया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल मोमिनपुरा आदि का समावेश हैं.