गोंदिया: कोरोना वायरस की दुसरी लहर में तेजी से हुए संक्रमण के फैलाव पर अब धीरे-धीरे राज्य सरकार ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है जिसे देखते हुए ब्रेक द चेन के तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में कोरोना वायरस की सकारात्मकता (पॉजिटिव) दर और उपलब्ध ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर 7 जून से लाकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है।
गौरतलब है कि, कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है , अब कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है जिसके तहत राज्य के 18 एैसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से कम है और ऑक्सीजन बेड 25 प्रतिशत से कम भरे है , उन जिलों में अनलॉक के प्रक्रिया की घोषणा की गई है।
इस संदर्भ में गोंदिया जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी राजेश खवले द्वारा 6 जून को जारी किए गए आदेश के तहत अब 7 जून सोमवार से गोंदिया का बाजार व सभी प्रतिष्ठान नियमित रूप से खोले जाएंगे।
सिनेमाघर, जिम, सैलून ,पार्लर भी होंगे गुलज़ार
जारी आदेश के तहत सभी आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की दुकानें व प्रतिष्ठानों के साथ-साथ अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठान नियमित रूप से खुले रहेंगे।
वहीं माल, सिनेमागृह, नाटयगृह 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, रेस्टारेंट व होटल भी 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ शुरू होंगे, जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर आदि भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे लेकिन पूर्व में बुकिंग लेना अनिवार्य है।
सभी शासकीय कार्यालयों में शतप्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, कृषि विषयों की सभी दुकानें नियमित खुली रहेंगी, निर्माण कार्य भी नियमित रहेंगे, सभी निजी कार्यालय नियमित रूप से खोले जा सकेंगे।
सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेंगे, विवाह समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते है तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा नियमित रूप से शुरू रहेगी।
इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, सेनिटाइजेशन व अन्य सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी एैसे आदेश भी जारी किए गए है।
रवि आर्य