नागपूर: ३/७/२०२१ को गुन्हेशाखा मुनीर क्रं ३ ने दखल लेकर पाँचपावली थाना अंतर्गत कलम ३७६,३७६(२) (N) ३६३,५०९,३२३,भा.द.वि.तथा कलम ૪,८,१२ पोक्सो कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखिल करके आरोपियों को अटक करके उनके खिलाफ पाँचपावली पुलिस अफसरों ने अपराध क्रं ૪૪९/२०२१ दाखिल करके आरोपियों को अटक किया था तथा आरोपी की जमानत पर छूटने पर उनके खिलाफ दोषारोप पत्र दाखिल करके मा.अतिरिक्त जिला न्यायाधीश साहब श्री रा.पी. पांडे सर के तरफ केस हस्तांतरित करके संपूर्णत: चलाई गई.
मा. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आर. पी. पांडे साहब ने जल्द गति से केस को चलाया तथा सरकार की ओर से एड्वोकेट. असावरी परसोडकर इन्होनें पैरवी की. आरोपी क्रं २ की ओर से एडवोकेट नितिनकुमार वि. रूडे इन्होंने केस को देखा.
गवाहों के अभाव पर गुनाह साबित ना होने से मा. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश साहब श्री आर. पी. पांडे सर इन्होंने दि.१२/७/२०२२ को आरोपी को निर्दोष छोड़ा.