नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार को बड़ा झटका लगा है. नागपुर जिला और सत्र न्यायालय ने सुनील केदार को 154 करोड़ रुपए के घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया है. नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने केदार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है.
इसी के साथ पांच अन्य भी दोषी साबित हुए हैं. वहीं 3 लोगों को अदालत ने सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है. बता दें कि वर्ष 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में 152 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आया था. तब कांग्रेस के विधायक सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे. वह इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे.
मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद की कुछ कंपनियों ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे थे. इसके बाद इन कंपनियों ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक को पैसा भी नहीं लौटाया. राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले इस घोटाले के जांच अधिकारी थे. जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. यह मामला तब से लंबित था.