नागपुर: शिक्षण उपसंचालक के कार्यालय में आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ एवं पालकों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। उपसंचालक उल्हास नरड़ को सौंपे गए इस ज्ञापन में स्कूल द्वारा आरटीई अधिनियम के उलंघन का उल्लेख किया गया है।
आरटीई अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रवेश जिस में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा पूर्ण होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर पलकों को आठवीं कक्षा के सत्र के बाद स्कूल द्वारा टी.सी थमाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। स्कूल ने आरटीई का उल्लंघन करते हुए पालकों से अनियमित रूप से अंडरटेकिंग करवा ली थी की, आरटीई की शिक्षा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक ही दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार से पलकों से अंडरटेकिंग लेने का नियम में कहीं उल्लेख नहीं है।
शाहिद शरीफ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा नीति को अब राज्य में भी लागू कर दिया गया है ।और उसी के अधीन मुफ्त शिक्षा का अधिकार अब पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक सुचारू रूप से हो होगा है । उपसंचालक द्वारा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक को स्कूल की इस मनमानी को लेकर जांच करने को कहा गया है संदीपनी स्कूल के पालक मोजूद थे।