नागपुर: पुणे के भोसरी स्थित ज़मीन घोटाले में घिरे पूर्व राजस्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। इस मामले की जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई डी झोटिंग समिति ने जाँच में शामिल मुद्दों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश जारी किया। 11 पेज़ के आदेश में समिति ने कहाँ की फ़िलहाल की स्थिति में इस मुद्दे पर पर वो कोई फैसला नहीं ले रही है। जब समिति मामले की अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करेंगी उस समय यह तय किया जायेगा की जाँच में जिन मुद्दों को शामिल किया गया है वह सही है अथवा नहीं। समिति ने बचावपक्ष को सुनवाई की अगली तारीख यानि 24-4-17 को अपना युक्तिवाद पूर्ण करने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान खड़से की तरफ़ से दलील रख रहे वकील ने जाँच के लिए तय किये गए मुद्दों पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से जाँच की माँग की थी। पर आज जारी आदेश के मुताबिक समिति बचावपक्ष की दलील को ख़ास अहमियत देती दिखाई नहीं दे रही। एकनाथ खड़से की तरफ़ से वरिष्ठ वकील एम.जी. भांगडे जबकि MIDC की तरफ़ से अॅड.चंद्रशेखर जलतारे ने पैरवी की।