गुरुग्राम : प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा. यानि आरोपी छात्र पर आरोप साबित होता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है.
जेजेबी ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को सेंशन कोर्ट में पेश करने को कहा है. इस मामले में सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आठ सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में सात 7 साल के प्रद्युम्न हत्या की गई थी. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्न की हत्या अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्या की थी.
सीबीआई ने खुलासा किया था कि 11वीं कक्षा के छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह पीटीएम और एग्जाम टालना चाहता था. सीबीआई का कहना था कि आरोपी छात्र ने कुछ दिनों पहले अपने दोस्त को बताया था कि वह एग्जाम को टलवा देगा.
सीबीआई ने इस मामले में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए हैं. वहीं इस मामले में अदालत आरोपी कंडक्टर अशोक को जमानत दे चुकी है.