नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की कथित रहस्यमय मौत की स्वतंत्र जांच मांगने के लिए याचिका पर आज फैसले का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लोया हाई प्रोफाइल सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई रहे थे। अदालत ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जस्टिस लोया के मौत की स्वतंत्र जांच कराई जाए। अदालत ने कहा कि लोया के साथ 3 जज और थे। उनकी बात पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था। बता दें कि 1 दिसंबर, 2014 को लोया की नागपुर में कार्डियक अरेस्ट से कथित तौर पर मृत्यु हो गई थी जब वह एक सहयोगी की बेटी की शादी में भाग लेने गए थे। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 16 मार्च को एक याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Published On :
Thu, Apr 19th, 2018
By Nagpur Today
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जस्टिस लोया की मौत के मामले में नहीं होगी CBI जांच
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