Published On : Sat, Jun 30th, 2018

हाईकोर्ट ने आधार नंबर के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दी

Advertisement

bombay-high-court

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 25 लोगों को उनके आधार कार्ड की जानकारियों के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति एमएस सकलेचा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शिक्षक, आर्किटेक्ट, पत्रकार और कार्यकर्ता समेत 25 लोगों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और आयकर विभाग को आधार कार्ड की जानकारियों के बिना उनके आईटीआर फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

Gold Rate
11 April 2025
Gold 24 KT 93,800/-
Gold 22 KT 87,200/-
Silver / Kg - 93,100/-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जिस ऑनलाइन वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं, वह आधार कार्ड के नंबर के बिना उनके फॉर्म स्वीकार नहीं कर रही है. इसके बाद पीठ ने सीबीडीटी और आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय में दो जुलाई को याचिकाकर्ताओं के हस्तलिखित फॉर्म स्वीकार करें.

अदालत ने दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो अलग-अलग फैसलों के आधार पर आदेश दिया जिनमें ऐसी ही याचिकाओं को अनुमति दी गई थी. अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की.

Advertisement
Advertisement