Published On : Sat, Mar 1st, 2014

सरकारी जमीन को अनधिकृत प्लॉट बनाकर बेचा, विक्रेता के खिलाफ दहेगांव (रंगारी) ग्राम पंचायत की छानबीन शुरू

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Representational Pic

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नागपुर टुडे

अनधिकृत भूमि प्लॉट खरीदी मामले में दहेगांव (रंगारी) परिक्षेत्र के करीब  सैकड़ो लेआउट धारको  अवैद्य रूप से ५ से ६ हज़ार प्लॉट बेच दिए,यह मामला प्रकाश में आते ही ग्राम पंचायत ने प्लाट खरीददारों को नोटिस भेज उनके साथ हुए धोखाधड़ी का मामला उजागर कर उनका प्लाट काँसिल करने का नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ,अबतक ३० लेआउट की के प्लाट धारको को नोटिस भेजी जा चुकी है.इनमे से कोई भी अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में की तो दोषियो पर राजस्व,वन और पेंच प्रकल्प एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है.

 हाल ही में   दहेगांव (रंगारी) ग्राम पंचायत की ओर से जारी नोटिस से भूमाफियाओं के गैरकारनामों का पर्दाफाश हुआ है. पता चला कि मौजा दहेगांव (रंगारी) क्षेत्र की करीब एक हजार एकड भूमि जिसमें सिंचाई विभाग, नहर भूमि एवं राजस्व सरकारी भूमि को अनधिकृत रूप से लेआउट डालकर सुनियोजित तरीके से प्लॉटों की बिक्रीनामा पंजीयन करवा दिया गया. इस मामले में सावनेर के उपनिबंधक तथा तत्कालीन ग्राम सचिव व सरपंचों पर भी फौजदारी मामला दर्ज होगा. अनधिकृत प्लॉटधारकों में कोराडी, महादुला, गोधनी, झिंगाबाई टाकली, khapadkheda , वलनी, पाटणसावंगी, सावनेर, अमरावती, वर्धा, मुंबई, अमरावती, भोपाल, बैतूल, बनारस, लखनऊ, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का समावेश है. सभी को ‘कारण बताओ’ नोटिस प्रस्तुत किया गया है. अनधिकृत प्लॉट खरीदी-बिक्री मामले में ग्राम सचिव, निबंधक तथा रजिस्ट्री पत्र में हस्ताक्षरकर्ता गवाहदारों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है.

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समझा जाता है कि वेकोलि की खदानों तथा विद्युत मंडल में विभिन्न पदोंपर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने जीवनभर की पसीने की कमाई से अपने उत्तराधिकारियों के लिए प्लॉट खरीदी की. उन्होंने सेवानवृत्ति के एक साल पूर्व भूमि प्लॉट की खरीदी की थी. पंचायत का नोटिस मिलने से अब उनके मन में अपनी संतान के भविष्य की चिंता सताने लगी है. उल्लेखनीय है कि प्लॉटधारकों में किसी ने  अपनी संतान, भाई-बहनों के नाम पर मकान (भवन) बनाने की योजना बनाई थी.

सूत्रो माने तो अन्य ७० लेआउट के कागजातों की छानबीन के बाद कानूनन उचित कारवाई की जायेगी।
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