Published On : Wed, May 7th, 2014

अमरावती : श्री सूर्या के जोशी दंपत्ति की जमानत अर्जी खारिज

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29 संपत्तियों की जानकारी कलेक्टर को सौंपी

अमरावती

Shreesurya
श्री सूर्या समूह के संचालक समीर जोशी की पत्नी पल्लवी जोशी की जमानत के लिए दायर याचिका स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उनके वकील ने उनकी तरफ से यह याचिका दायर की थी.

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इस बीच बताया गया कि अमरावती पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीसूर्या समूह के संचालक जोशी दंपति के नाम विभिन्न शहरों में मौजूद 29 संपत्तियों की जानकारी कलेक्टर को सौंपी है. जांचकर्ता निरीक्षक महेशकुमार ठाकुर ने बताया कि समीर व पल्लवी जोशी की ये संपत्तियां गोवा, नागपुर, रायपुर, मुंबई समेत कई शहरों में हैं. कलेक्टर राहुल रंजन महिवाल यह सूचना सरकार को देंगे. अनुमति मिलने पर सभी संपत्तियों की नीलामी की जाएगी.

गौरतलब है कि जोशी दंपति ने पैसे दोगुने कर देने का लालच देकर नागपुर और अमरावती समेत राज्य के हजारों निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है. पुलिस ने गांधीधाम से उनके नाम पर 8 तथा परतवाड़ा से एक एम्बुलेंस जब्त की थी. साथ ही उनके बैंक खाते सील कर दिए थे. एजेंटों के भी बैंक खाते सील कर दिए गए थे.

हाल ही में नितिन केसकर, मुकुंद पितले और मोहन पितले नामक एजेंटों को गिरफ्तार कर 4.20 करोड. रु. की संपत्ति और वाहन जब्त किए गए हैं. तीनों आरोपी सोमवार तक पुलिस रिमांड पर थे. पुलिस हिरासत समाप्त होने पर आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें दुबारा अदालत में पेश कर मामले की गहन जांच के लिए दुबारा 12 मई तक पुलिस हिरासत में लिया है.

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