नागपुर: उमरेड करांडला वन्यजीव अभ्यारण्य के बाघ टाइगर टी-10 की हत्या के आरोपी को शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दरअसल आरोपी किसान महादेव इरपाते द्वारा नांदेड़ प्रथम सत्र न्यायालय में जुर्म कबूल कर लिए जाने के बाद 65 साल की उम्र के वरिष्ठ नागरिकता के बिनाह पर जमानत पर प्रदान कर दी गई।
वन्यजीवों से खेत को बचाने के िलए महादेव ने लोहे के तार बिछाकर उसमें करंट छोड़ रखा था जिसकी चमेट में आकर श्रीनिवास की मौत हो गई थी। सरकारी कार्रवाई से बचने के िलए उसने बाघ के शव को अपने ही खेत में गाड़ दिया था। वन विभाग के खोजी दल को सूत्रों से जानकारी मिलने पर उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे बरी कर दिया गया।