अमरावती। किसानों के साथ धोखेबाजी करते हुए उन्हें बोगस रासायनिक खाद बेचने के मामले में जिले दर्यापुर तहसील के खाद विके्र ता राजु वानखड़े व अकोला जिले के मुर्तिजापुर के सुजीत प्रल्हाद धुत के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है. जबकि संभाग के 122 दूकानदारों पर बीज बिक्री प्रतिबंद के आदेश दिए गए है. प्रशासन द्वारा गठित उडऩ दस्ते ने यह कार्यवाही की. इसके तहत संभाग के कुल 5 जिलों की 1 हजार 35 दूकानों पर छापे मारे.
17.38 मेट्रीक टन खाद बरामद
इस उडऩ दस्ते द्वारा दर्यापुर में वानखड़े की दूकान में छापा मारा गया. जिसमें दूकान में से 3 लाख 78 हजार रुपए कीमत का 17.38 मैट्रीक टन बोगस खाद बरामद किया. इसके अलावा मूर्तिजापुर के धूत की दूकान में से 1.5 क्ंिवटल बोगस खाद पाया गया. यहां से इस पथक ने चार पहिया वाहन भी जब्त किया है. जब्त कुल माल की कीमत चार लाख चौपन हजार रुपए बताई जाती है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.
नकली कीटनाशक भी जब्त
इस उडऩ दस्ते ने संभाग की कुल 5,908 दूकानों में से 1,012 खाद की दूकानों पर छापे मारे. यहां बेची जा रही खाद की जांच की गई. जिसमें अमरावती जिले में दो दुकानदारों में दोष युक्त बिक्री के चलते उनके लाइसेंस रद्द कि ए गए.
इसके अलावा बीज बेचने वाली 1 हजार 35 दुकानों में जांच की गई. जिसके तहत बुलढाना जिले की 60, अकोला की 7, वाशिम की 2 व अमरावती की 6 व यवतमाल जिले की 47 इस तरह कुल 122 दुकानों में बीज बिक्री दोषपूर्ण पाए जाने से इन दुकानों में बीज बिक्री पर बैन लगाया गया है.
कीटनाशक विभाग के तहत कुल 4 हजार 636 दुकानों में से 305 दुकानों की जांच की गई. जिसमें से अमरावती की दो दुकाने दोषपूर्ण पाए जाने से यहां कीटनाशक बेचने पर बैन लगाया गया. इनमें से एक दुकान में 127 लीटर बोगस कीटनाशक पाया गया जिसकी किमत 66 हजार रुपए बताई जाती है.
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