Published On : Mon, Jul 17th, 2017

क़ानूनी दायरे में है विपक्ष नेता वनवे की नियुक्ति – मनपा क़ानूनी सलाहकार

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नागपुर:
 मनपा में विपक्ष के नेता तानाजी वनवे की नियुक्ति कानून के दायरे में होने की जानकारी मनपा के क़ानूनी सलाहकार अधिवक्ता कप्तान ने दी है। उनके द्वारा मनोनीत नगरसेवक का आवेदन भी नियमानुसार है।

ज्ञात हो कि, वर्तमान विपक्ष नेता तानाजी वनवे ने कांग्रेस कोटे से एक मनोनीत नगरसेवक बनने के मामले में प्रफुल गुरधे के जिद्द पर किशोर जिचकर का आवेदन जमा करवाया था, तो इसके पूर्व के विपक्ष नेता संजय महाकालकर ने विकास ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया था। इसी बीच गुरधे गुट द्वारा गैरकानूनी ढंग से महाकालकर को विपक्ष नेता पद से हठाकर तानाजी वनवे को विपक्ष नेता बनाये जाने के मामले में इन्साफ के लिए महाकालकर ने न्यायालय में दस्तक दी।

मामला न्यायप्रविष्ट होने के कारण सत्तापक्ष ने मनपा कानूनी सलाहकार से सलाह मांगी थी। आज कानूनी सलाहकार ने तानाजी वनवे और उनके द्वारा मनोनीत नगरसेवक के प्रस्ताव को सही ठहराया। दूसरी ओर कल 18 जुलाई को उक्त मामले पर सभी पक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगी। फिर न्यायालय अपना अंतिम निर्णय देंगे। उल्लेखनीय यह है कि, मनपा प्रशासन अगली आमसभा में कानूनी सलाहकार के मशवरे से आमसभा की राय ले सकती है।

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