Published On : Sat, Feb 29th, 2020

ऑटो पार्ट्स की तस्करी : दो संदिग्ध धरे गए

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पार्ट्स डुप्लीकेट और ‌चोरी के तो नहीं , जांच शुरू

गोंदिया: नकली और तस्करी वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक वे चलते नहीं ? आज के दौर में व्यापारी तस्करी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे लेकिन पुलिस की सतर्कता से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की तस्करी के जुर्म में रेलवे पुलिस के जवानों ने दो अंतराजजीय तस्करों को भंडारा रेलवे स्टेशन पर पकड़ने में सफलता पाई है।

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वाकया कुछ यूं है कि 28 फरवरी को मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक अनिल पाटिल के निर्देशन में उपनिरीक्षक विनेक मेश्राम तथा जवान एस. एन. खान , ए. टैंभूणेकर , वी.सी देशमुख , उत्तम कंगाले यह भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर अपराधिक गतिविधियों की निगरानी हेतु तैनात थे , तकरीबन 11:45 बजे गाड़ी संख्या क्रमांक 12410 ( गोंडवाना एक्सप्रेस ) आने के उपरांत दो संदिग्ध व्यक्ति 4 बड़े काले रंग के एयर बैगों के साथ प्लेटफार्म नंबर 2 पर विपरीत दिशा से उतरते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हुए दिखाई दिए। रोककर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सनी खुराना ( 31, नेहरू कॉलोनी- रोहतक हरियाणा ) तथा गुरदीप सिंह ( 20 , पर्वतीय बस्ती- सेक्टर 22 , फरीदाबाद हरियाणा ) बताया ।

4 बैग में क्या है पूछने पर सहमे
रेलवे पुलिस द्वारा बैग में क्या रखा होने के संबंध में पूछने पर दोनों पहले तो सहमे फिर गुमराह किया , खोल कर दिखाने को कहने पर उनके द्वारा ऑटो स्पेयर पार्ट्स होना बताएं तथा बिल आदि के संबंध में पूछने पर रसीद , चालान , इनवॉइस , जीएसटी बिल आदि कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए , दोनों के पास दिल्ली से गोंदिया का रेलवे टिकट पाया गया। अलबत्ता करोल बाग दिल्ली से सामान लेकर आना बताया एवं डिलीवरी कहां देना है पूछने पर कुछ नहीं बताए , साथ ही सामान की खरीदी – बिक्री के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए और व्हाट्सएप पर बुलाने हेतु कहे जाने पर दोनों असमर्थ रहे ।

थाने में माल सीज कर थमाया समंस
प्रथम दृष्टया माल चोरी का संदेह उत्पन्न होने पर सेक्शन 102 सीआरपीसी के तहत इन दोनों को समन दिया गया है और वैध सभी डाक्यूमेंट्स पेश करने के लिए 5 मार्च तक का वक्त दिया गया है ।

फिलहाल माल सीज कर जीआरपी थाने में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में निर्मित चीजें बगैर रसीद , चालान , एनवाइस , जीएसटी बिल और बिना परमिशन अथॉरिटी के आप दूसरे प्रदेश में बेचने हेतु ला रहे हैं जो कि गैरकानूनी है ‌। बरामद के गए माल की कीमत 1 लाख 35 हजार है और इस प्रकरण की जांच में अवैध तस्करी के बड़े खुलासे हो सकते हैं ?

रवि आर्य

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