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नागपुर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में अभी तक ऑनलाइन प्रवेश की मैसेज पालकों को प्राप्त नहीं हो रहा है इसी के चलते कुछ पालकों को ऑनलाइन में जानकारी प्राप्त होने पर स्कूल से सम्पर्क करते ही स्कूल वालों ने स्कूल का फ़ॉर्म 300 रुपये और ३१०० रुपये भरने की पर्ची थमा दी।
आरटिई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ़ को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पालक ने पर्ची की जानकारी दी,नियमानुसार मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए लॉटरी मिलने के बाद एक रुपये भी स्कूल को देना नहीं है
लेकिन शिक्षण विभाग मुख बदीर बना हुआ है शिकायत मिलने के बावजूद भी स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता और इसमें सीधा सीधा मुफ़्त शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन स्कूल तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।