सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई दबाने हेतु 5 लाख की डिमांड
गोंदिया। शासकीय जमीन पर कब्जा कर तुमने दस्तावेजों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन को प्लाटिंग करके बेचा है इसकी शिकायत आमगांव थाना कोतवाली तक पहुंची है , तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई से बचना है तो तुम्हें चढ़ावा देना होगा कुछ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते सहायक पुलिस निरीक्षक ने आमगांव निवासी बिल्डर से 5 लाख की डिमांड कर दी।
शासकीय भूमि पर कब्जा और हेराफेरी करने की इस तथाकथित शिकायत के मामले को दबाने के लिए बिल्डर ने घूस की डिमांड करने वाले पुलिस अधिकारी से मोलभाव शुरू किया तथा हुई बातचीत का सारा ब्यौरा लेकर बिल्डर एसीबी कार्यालय शिकायत करने पहुंच गए जिसके बाद बिल्डर से धन उगाही के इस मामले में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने कार्रवाई करते हुए पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए की घूस वसूलते एपीआई के गुर्गे ( ढाबा संचालक ) को गिरफ्तार कर लिया ।
जिस थाने में बैठकर पुलिस अधिकारी वर्दी की धौंस दिखाकर 5 लाख घूस की डिमांड कर रहा था अब उसी थाने की पुलिस स्टेशन डायरी में उसके खिलाफ घूसखोरी का जुर्म दर्ज किया गया है।
दरअसल मामला कुछ यूं है कि..
शिकायतकर्ता किसान (बिल्डर) यह पूर्व में प्लॉट खरीदी-बिक्री का कार्य करता था तथा उसने आमगांव में एक भूखंड की खरीदी बिक्री भी की है।
इसी बीच शिकायतकर्ता को आमगांव थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पवार (37) ने फोन करते हुए तुम्हारे खिलाफ सरकारी जमीन बेचने की शिकायत प्राप्त हुई है? यह बात कहते हुए उपरोक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज न कर मामले को दबाने के लिए एपीपाई ने शिकायतकर्ता से 5 लाख रूपये थाने में लाकर देने को कहा।
चूंकि शिकायतकर्ता यह रिश्वत देने के खिलाफ था लिहाजा उसने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के गोंदिया दफ्तर में शिकायत दर्ज करा दी।
एसीबी अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की इस दौरान सपोनि पवार द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज न करने के ऐवज में 5 लाख रूपये की डिमांड करने तथा मोलभाव पश्चात सौदा 2 लाख रूपये में तय होने की पुष्टि हुई जिसके बाद एसीबी अधिकारियों ने 12 जून रविवार की शाम को जाल बिछाकर एपीआई पवार के निजी सहयोगी ढाबा मालक अनिल (37 रा. गोरठा) इसे 2 लाख रूपये में से पहली किश्त के रूप में 1 लाख की रकम स्वीकार करते हुए पंचों के समक्ष रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया।
इस संदर्भ में अब दोनों आरोपियों के खिलाफ आमगांव थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 की धारा 7, 12 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक मधुकर गीते (एसीबी नागपुर) के मार्गदर्शन में पुलिस उपअधीक्षक पुरूषोत्तम अहेरकर, पुलिस निरीक्षक अतुल तवाडे, सफौ चंद्रकांत करपे, पो.ह. मिलकीराम पटले, संजय बोहरे, नापोसि राजेंद्र बिसेन, मंगेश कहालकर, अशोक कापसे, संतोष शेंडे, संतोष बोपचे, मनापोसि संगीता पटले आदि ने की।
रवि आर्य