-सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने दी जानकारी
नागपुर: मनपा में सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने आज पत्र परिषद के माध्यम से जानकारी दी कि आगामी रविवार १६ डिसेंबर की शाम मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों वर्ष २००५ के पूर्व मनपा जमीन पर बसे झोपड़पट्टी के रहवासियों को एक समारोह के माध्यम से पट्टे वितरित किए जाएंगे.
उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के गंभीर पहल पर दक्षिण – पश्चिम नागपुर अंतर्गत ९ प्रमुख झोपड़पट्टियों के नागरिकों को राज्य सरकार के अध्यादेश अनुसार मालकियत अधिकार पट्टे वितरण किए जा रहे हैं. रविवार को आयोजित कार्यक्रम में रामबाग,फकीरा वाडी,सरस्वती नगर झोपड़पट्टियों सहित नासुप्र अधीनस्थ जाट तरोड़ी,कुंदनलाल गुप्ता,बोरकर बसोड मोहल्ला बस्ती, काफल बस्ती के लाभार्थियों को पट्टे वितरित किया जाएगा. इसी कार्यक्रम में खामला के सिंध कॉलोनी के रहवासियों को जिलाधिकारी कार्यालय के मार्फत पट्टे वितरित किया जाएगा. लाभार्थियों की संख्या १५०० के करीब है.
जोशी ने आगे कहा कि उनके प्रभाग के सरस्वती नगर और फकीरा वाडी झोपड़पट्टी के १७३ लाभार्थियों का रजिस्ट्री की जा चुकी है. रजिस्ट्री शुल्क के रूप में लाभार्थियों से मात्र ३५० रुपए का नाममात्र शुल्क लिया जा रहा है. उक्त झोपड़पट्टियों में जिनके पास ५०० वर्ग फुट के ज्यादा जमीन है, उन्हें ५०० फुट का रजिस्ट्री के लिए ३५० रुपए के अलावा शेष जगहों के लिए रेडी रेकनर के हिसाब से शुल्क भरना अनिवार्य है. ऐसे लाभार्थियों की संख्या लगभग ४% है.
जोशी के अनुसार पट्टे के लिए जमा आवेदन के हिसाब से रजिस्ट्री का प्रमाण अल्प इसलिए हैं क्योंकि आवेदन के साथ सम्पत्ति कर भरी रशीद की मांग की जा रही है. पट्टे के लाभार्थियों को मनपा ही शुल्क लेकर सीधी रजिस्ट्री कर रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष २०११ के अध्यादेश से लाभार्थियों कि संख्या में काफी इजाफा होने वाला है. शहर में सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी नागपुर सुधार प्रन्यास और नजूल की जगह पर है. इसके बनस्पत मनपा की जमीन पर कम है.
जोशी ने आगे कहा कि फरवरी में लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पूर्व पट्टे वितरण पूर्ण हो जाएगा. जो झोपड़पट्टियां के लाभार्थी टैक्स न भरने के कारण पट्टे वितरण के लाभ से वंचित हो रहे उन्हें सम्पत्ति कर का सास्ती माफ कर प्रेरित किया जाएगा. इसके अलावा पट्टे वितरण के लिए मनपा में एक सेल शुरू किया जाएगा.
और अंत में जानकारी दी कि शहर में निजी जमीनों पर बसी झोपड़पट्टियों के एवज में टी दी आर देने पर विचार शुरू है. खामला के सिंध कॉलोनी के १२३ लाभार्थियों का रजिस्ट्री हो चुका है. झोपड़पट्टी के पट्टे के लाभार्थी १० साल तक वितरित जमीन नहीं बेच सकेंगे, अगर उन्हें पुनर्विकास करना है तो उन्हें तुरंत अनुमति दी जाएंगी। प्रन्यास इस मामले में कलस्टर बनाकर काम कर रही है.