Published On : Tue, Jan 16th, 2018

याचिकाकर्ता को जज लोया केस के बारे में सब कुछ जानना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

justice-loyaनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जजों के आपसी विवाद के बीच मंगलवार को कोर्ट ने जज लोया केस के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण केस है और इस मामले में कुछ भी गोपनीय नहीं रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में जज लोया की मौत से संबंधित दस्तावेज सौंपने के दौरान जस्टिस मिश्रा ने यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सभी पक्षकारों को सब कुछ जानने का हक है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘यह एक ऐसा केस है जिसमें कुछ भी गोपनीय नहीं रखा जा सकता।’ कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को मौत से जुड़े सभी दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंपने के निर्देश भी दिए।

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे पक्ष रख रहे थे। साल्वे ने सीलबंद लिफाफे में जज लोया की मौत से जुड़े कागजात सौंपे थे, जिसके जवाब में कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने महराष्ट्र सरकार को 7 दिनों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए। जज लोया की मौत को लेकर जारी विवादों के बीच उनके पुत्र अनुज लोया ने कहा था कि परिवार को जज लोया की मौत पर कोई संदेह नहीं है और वह अलग से जांच नहीं चाहते।

Gold Rate
Monday 10 Feb. 2025
Gold 24 KT 85,600 /-
Gold 22 KT 79,600 /-
Silver / Kg 96,000 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जब मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था तब भी जज लोया की मौत से संबंधित जांच का मुद्दा उठा था। उस वक्त जस्टिस कुरियन ने कहा था कि हम इससे इनकार नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज लोया की मौत से संबंधित एक याचिका कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने दायर की है और दूसरी महाराष्ट्र के पत्रकार बंधु राज लोने ने की है।

Advertisement