Published On : Wed, Jul 13th, 2016

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- ये ‘ठुल्ला-ठुल्ला’ क्या है, बताएं केजरीवाल?

File Pic

File Pics

New Delhi: दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे ‘ठुल्ला’ का मतलब समझाएं. अब 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘ठुल्ला’ वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था.

बीएस बस्सी ने भी जताया था ऐतराज

Gold Rate
Monday 10 Feb. 2025
Gold 24 KT 85,600 /-
Gold 22 KT 79,600 /-
Silver / Kg 96,000 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

गौरतलब है कि ‘आज तक’ को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था. केजरीवाल ने ये बयान साल 2015 में दिया था. जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जब केजरीवाल ने बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था. उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है.

Advertisement