नागपुर: नवोदय अर्बन को -ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष व् पूर्व विधायक अशोक धवड को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल नामंजूर होने के बाद सोमवार 4 अक्टूबर को उन्होंने सेशन कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने से पहले जमानत देने से मना किया था. याद रहे की नवोदय बैंक के जमाकर्ता श्रीकांत सुपे ने दाखिल की गई शिकायत के पर धंतोली पुलिस ने अशोक धवड समेत अन्य लोगों के खिलाफ कलम 406, 409, 420,120 ब और 465, 467, 468, 471, 477 अ समेत एमपीआयडी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया है. बैंक से 2014 में कुल चार करोड़ 3 लाख रुपए अवैध तरीके से निकाले गए थे, साथ ही नकली कागजात के द्वारा यह पैसा जमा करने का दावा किया गया था. ऐसा आरोप इनपर है.
इस तरह कुल 38 करोड़ 75 लाख रुपयों का अवैध व्यवहार बैंक में होने का दावा किया गया है. इस मामले में पहले धवड ने सत्र न्यायलय, फिर हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया था. जिसके बाद धवड सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन वहां से भी उन्हें दिलासा नहीं मिला. जिसके बाद उन्होंने सोमवार को सेशन कोर्ट में आत्मसमर्पण किया.