कोरोना गाईडलाइन के नियमों को धत्ता : जिंदगी अनमोल है इसे खतरे में ना डालें
गोंदिया। कोरोना की दूसरी लहर बेशक काबू में आ गई लेकिन तीसरी लहर की चिंता बनी हुई है इसलिए सरकार और जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हैं पिछले साल की तरह इस साल भी नवरात्र में गरबा डांडिया जैसा आयोजन नहीं होगा इस बात का ऐलान करते उत्सव सादगी से मनाने की अपील करते नवरात्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय रक्तदान शिविर, मलेरिया , डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।
लेकिन गोंदिया शहर में कोरोना गाइडलाइन्स व नियमों को धत्ता बताकर गरबा डांडिया इवेंट्स का रात्रि कालीन आयोजन चल रहा है जिसमें नवरात्रि का जश्न मनाने सैकड़ों महिला-पुरुष पारंपरिक पोशाक धारण कर सम्मिलित हो रहे हैं , सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक बड़े हॉल में सैकड़ों लोग कोरोना विस्फोट को आमंत्रण देते और गाइड लाइन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। इस रास डांडिया आयोजन में लोग बगैर मास्क के भीड़ भाड़ में धड़ल्ले से गरबा खेलते दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क की अनिवार्यता जैसे नियम बेमानी हो गए हैं।
‘ ब्रेक द चैन ‘ प्रावधानों का खुला उल्लंघन
विशेष उल्लेखनीय के मां दुर्गा के सम्मान में भक्ति रास गरबा नृत्य न केवल गुजरात में नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि महाराष्ट्र के गोंदिया में भी कई मंडल रास गरबा के आयोजन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में कोरोना से दोबारा पहले जैसी स्थिति ना बने इस कारण त्योहारों के सीजन में एहतियात बरतने और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाते इस संदर्भ कलेक्टर ने अधिसूचना जारी करते हुए नवरात्र में गरबा डांडिया जैसा आयोजन नहीं होगा इस बात का ऐलान करते ‘ब्रेक द चैन ‘ के प्रावधानों का उल्लंघन न हो इस बात की ताकीद पुलिस प्रशासन से की है।। किंतु वायरल हो रहे वीडियो में नृत्य के दौरान विभिन्न लय के साथ मधुर संगीत की धुनों पर ऊर्जा और उत्साह के साथ रास गरबा प्रदर्शित करते महिला पुरुष दिखाई दे रहे है।
जबकि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चलने वाले नवरात्र उत्सव के दौरान पिछले वर्ष की तरह ही राज्य में गरबा डांडिया पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं पंडालों मैं अधिकतम पांच कार्यकर्ता , मास्क पहनना अनिवार्य , 6 फिट की दूरी रखना , थर्मल स्क्रीनिंग , ऑक्सीमीटर , सैनिटाइजर के उपयोग और ध्वनि विस्तारक यंत्रों ( स्टूमेंट ) को दिन में कम से कम 2 बार सैनिटाइज करने जैसे नियम एवं दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक पंडालों को परमिशन जारी की गई ।
उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दिशा में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इस बात की ताकीद भी दी गई है। इन सबों के बावजूद गोंदिया शहर में नियमों को धत्ता बताकर गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा है क्या ऐसे आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई होगी ? इस बात पर जनता की निगाहें टिकी है।
रवि आर्य