मकोका कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद से था फरार
गोंदिया : पिस्टल- बंदूक जैसे घातक हथियारों के दम पर आम जनता के बीच भय और खौफ का माहौल निर्माण करते हुए कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले कुख्यात बदमाश जुल्फीकार उर्फ छोटू जब्बार गनी इसे गोंदिया क्राइम ब्रांच टीम ने मध्यप्रदेश के बालाघाट से बड़े ही नाटकीय अंदाज में रविवार 30 अगस्त की रात गिरफ्तार कर लिया।
श्रीराम सेना के जिला अध्यक्ष धरम दावने की हत्या 9 अक्टूबर 2012 की रात शक्ति चौक (रेस्ट हाउस) निकट गोली मारकर कर दी गई थी इस जघन्य हत्याकांड से सुर्खियों में आए आरोपी गनी खान पर अब तक मर्डर , बलात्कार , हत्या का प्रयास , अपहरण , जमीन– प्लाट पर जबरन कब्जे , अवैध वसूली तथा अवैध उत्खनन रेती तस्करी जैसे एक दर्जन से अधिक मामले गोंदिया तथा नागपुर में दर्ज है।
गौरतलब है कि नागपुर की मकोका अदालत से जमानत की अर्जी रद्द होने के बाद से आरोपी जुल्फीकार उर्फ छोटू गनी खान ( 34, न्यू लक्ष्मी नगर , बैंक कॉलोनी) यह अंडर ग्राउंड (भूमिगत) चल रहा था पुलिस ने उसकी धरपकड़ तेज करते हुए मकान पर नोटिस चस्पा कर लुकआउट नोटिस जारी करते खोजबीन हेतु पथक का गठन किया था साथ ही फरार आरोपी गनी खान की तलाश हेतू पब्लिक की मदद ली जा रही थी।
जिला पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे के मार्गदर्शन में स्थानिक अपराध शाखा के निरीक्षक रमेश गर्जे इन्हें गुप्तचर से यह पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी जुल्फिकार उर्फ छोटू जब्बार गनी यह बालाघाट में इतवारी बाजार स्थित अपनी बहन के घर पर मौजूद है ।
एलसीबी पुलिस टीम ने रात 9:30 बजे छापामार कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा।
आयोजित पत्र परिषद ने जानकारी देते पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे ने कहा- आरोपी पर 21 नवंबर 2016 को महाराष्ट्र संगठित अपराध प्रतिबंधक अधिनियम 1999 कलम 3(1)( ll ), 3 (2) , 3 (4) के तहत मंजूरी मिलने के बाद उस पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई थी।
नवंबर 2016 से वह फरार चल रहा था , इसी दौरान जून 2017 में उसने गोंदिया कोर्ट के पास पिस्टल के दम पर एक अपहरण की वारदात को अंजाम दिया , उसकी गिरफ्तारी गोंदिया शहर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 531/ 17 कलम 342 , 363, 364 , 376 (2) (एन ) 506 ,120 (ब ) तथा रामनगर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 309/18 के भादवी 341 , 552 , 506 (बी) 34 के सिलसिले में की गई है ।
आरोपी को आज गोंदिया की अदालत में पेश किया कोर्ट ने आरोपी को 3 सितंबर 2020 तक पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म सुनाया है ।
आरोपी से अब अवैध हथियारों से लेकर विभिन्न संगीन जुर्म के संबंध में विस्तार से पूछताछ की जाएगी।
यह धरपकड़ कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे तथा अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश गर्जे , पुलिस कर्मचारी लिलेंद्र बैस , चंद्रकांत करपे , राज बंडीबार , रूपराम पटले , संजय हुड , दिनेश लोधी , प्रवीण चामट , विनोद हरिनखेडे द्वारा की गई।
*रवि आर्य*