Published On : Thu, Jul 4th, 2019

गोंदियाः ट्रेन से शराब तस्करी का पर्दाफाश

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95 अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ 2 तस्कर धरे गए

गोंदिया: पड़ोसी जिले गड़चिरोली तथा चंद्रपुर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होने से इन दारूबंदी घोषित दोनों जिलों में गोंदिया से बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शराब, तस्करी के माध्यम से रेलमार्ग द्वारा पहुंचायी जाती है।

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शराब तस्करी का यह गौरखधंधा एक लघु उद्यौग का दर्जा हासिल कर चुका है तथा इस अवैध कारोबार से अब कई शिक्षित बेरोजगार भी जुड़ चुके है जो अधिक मुनाफा कमाने की लालच में गैरकानूनी काम करने से भी नहीं हिचकिचाते?

आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त (नागपुर) आशुतोष पाण्डेय तथा सहायक सुरक्षा मंडल आयुक्त ए.के. स्वामी ने अपराध गुप्तचर शाखा को खास निगरानी रखने के निर्देश जारी किए है।

वाक्या बुधवार 3 जुलाई शाम 5.25 बजे गोंदिया के प्लेटफार्म नं. 1 पर उस वक्त सामने आया जब क्राईम ब्रांच ने उपनिरीक्षक एस.एस. बघेल तथा प्रधान आरक्षक आर.सी. कटरे यह गोंदिया से बल्लारशाह जाने वाली लोकल गाड़ी संख्या क्र. 58804 की निगरानी में तैनात थे इसी दौरान उन्होंने संदिग्ध अवस्था में 2 वजनदार बैगों के साथ 2 युवकों को ट्रेन की बोगी में चढ़ते हुए देखा। लिहाजा आरपीएफ पुलिस ने बोगी में जाकर जब युवकों का बैग टटोला तो उसमें आवाज हुई जिसपर युवकों ने गुमराह करते बताया, बैग के अंदर घरेलु कांच का सामान है।

जब उनसे पुलिस टीम ने बैग खोलने को कहा तो वे बगले झांकने लगे। जब संदिग्ध सामान वाले बैग खुलवाए गए तो नीले रंग के बड़े रेग्जिन बैग से इम्पेरियल ब्लू (आईबी) ब्रांड की 50 बोतल विस्की बरामद हुई तथा दुसरे काले रंग के हरे पट्टेदार बैग के भीतर इम्पेरियल ब्लू कम्पनी के 180 एमएल भरे 45 नग विस्की अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

बरामद की गई शराब का प्रति बोतल मुल्य 140 रूपये है, इस तरह कुल 95 बोतल शराब की कीमत 13,300 रूपये आंकी गई है। आरोपी शराब तस्करों के पास से गोंदिया से चंद्रपुर मार्ग का रेल्वे टिकट भी बरामद हुआ है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने – गोंदिया के शराब दुकानदारों से दारू खरीदकर, अधिक मुनाफा कमाने के लिए दारूबंदी घोषित जिला चंद्रपुर में उसकी बिक्री किया जाना स्वीकार किया।

मौके पर कोई भी वैध अधिकार पत्र आदि न होने पर यह मामला अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी का होने से आगे की उचित कार्रवाई हेतु क्राईम ब्रांच ने दोनों आरोपी- स्वदेश सोनवाने (20 रा. गौवर्धन चौक, छोटा गोंदिया), आकाश राऊत (21 रा. गौवर्धन चौक, छोटा गोंदिया) को जब्त माल के साथ शासकीय रेल्वे पुलिस के सुपुर्द किया जहां उनपर अपराध क्र. 205/19 की धारा 65 (अ) (ई), 66 (ब), मुंबई दारूबंदी कायदा का जुर्म पंजीबद्ध किया गया है। मामले की जांच प्रधान आरक्षक ईश्‍वर द्वारा की जा रही है।

रवि आर्य

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