गोंदिया । गोंदिया शहर में नकली माल बेचने और बनाने वालों की भरमार है , कौनसा ब्रांड असली है या नकली यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है।
भारत बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड मंगलौर ( कर्नाटक ) इस कंपनी के चेकिंग ऑफिसर हरगोविंद सिंह लक्ष्मणसिंह राठौड़ द्वारा बीते दिनों से शहर की दुकानों में बिकने वाली बीड़ी पर नजर रखी जा रही थी , इस बीच राठौड़ ने अपने एक कर्मचारी को मार्केट की दुकान से बीड़ी बंडल लेने भेजा जैसे उसे लेज़र लाइट से चेक किया तो वह नकली निकला , इस पर राठौड़ ने गोंदिया शहर में नकली बीड़ी कहां बनती है इसका पता लगाया , क्योंकि यह सीधे-सीधे कंपनी के नाम और उसके प्रसिद्ध ब्रांड का उपयोग कर आम जनता से धोखाधड़ी करना है लिहाजा राठौड़ ने पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया तथा पुलिस को साथ लेकर शहर के पुनाटोली इलाके में चल रही नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ रविवार 11 अगस्त के दोपहर 1.30 बजे किया गया।
सूत्रों से प्राप्त जानकारीनुसार फिर्यादी हरगोविंदसिंग लक्ष्मणसिंग राठौड़ (46 निवासी -दिबकई पो. रमपुरा जिला झांसी ( उ.प्र) यह भारत प्राइवेट लि. मैंगलोर ( कर्नाटक) के प्रसिद्ध ब्रांड 30 नंबर बिड़ी (अधिकृत कम्पनी) के जांच अधिकारी है उक्त कंपनी के ब्रांड एवं ट्रेड मार्क का उपयोग कर किसी अन्य को उक्त कंपनी के ब्रांड की बीड़ी, कट्टा, पूड़े बनाने का अधिकार नहीं है लेकिन गोंदिया शहर के रामनगर थाना अंतर्गत आने वाले पुनाटोली इलाके में अधिकृत कम्पनी के नाम, ब्रांड और ट्रेड मार्क का उपयोग कर नकली बीड़ी, बीड़ी कट्टा तथा पुड़े का निर्माण कर उसकी बिक्री की जा रही है, इस बात की गोपनीय जानकारी मिलने पर फिर्यादी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंदिया से कानूनी कार्रवाई करने के लिए औपचारिक अनुमति मांग कर पुलिस की मदद मिलने की गुहार लगायी थी जिसपर रविवार 11 अगस्त के दोपहर उक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी माणिकलाल बादलू पानतवने (58 निवासी. पुनाटोली गोंदिया) यह अपने स्वंय के आर्थिक लाभ के लिए अपने कारखाने में नकली बीड़ी तैयार कर उसे बेचते पाया गया।
आरोपी के घर मैं चल रही फैक्ट्री से पुलिस ने भारत बिड़ी वर्क प्राइवेट. लि. मैगलोर (कर्नाटक) 30 ब्रांड ( 30 नंबर बीड़ी ) के 24 बड़े पैकेट(कीमत 10800 रुपये ), 48 छोटे पैकेट ( कीमत 9360 रूपए ), 800 नग सिलबंद कट्टे (कीमत 8000 रुपए), कट्टे सील करने के कागजी लेबल 200 नग, पैकेट सील करने के 300 लेबल, लकड़ी सांचा व कच्चा धागा आदि सहित कुल 28 हजार 500 रुपये का बनावटी माल जब्त किया।
इस प्रकरण मेंं फिर्यादी की रिपोर्ट पर रामनगर थाने में आरोपी के खिलाफ अ.क्र. 218/24 की धारा 51, 63 कॉपी राईट एक्ट 1957 सहकलम 103, 104 ट्रैडमार्क अधिनियम 1999 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अप्पर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन व उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर, पुलिस निरीक्षक प्रविण बोरकुटे के नेतृत्व में सपोनि राजू बस्तवाडे, ओमेश्वर मेश्राम, राजु वणवे, दुबे आदि ने की।
रवि आर्य