Published On : Thu, Jun 27th, 2024

गोंदिया: निवेशकों से धोखाधड़ी , सहकारी पत संस्था में 59 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर

स्पेशल ऑडिट में हुआ खुलासा , ठगी के आरोप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी , व्यवस्थापक व संस्था अध्यक्षा पर मामला दर्ज़
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गोंदिया। जिले में चल रही कई सहकारी पत संस्थाओं में आए दिन आर्थिक घोटाले के मामले सामने आते रहते है , ताजा मामला सालेकसा तहसील के ग्राम सातगांव ( भजेपार ) स्थित आदर्श महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था का है, जहां 59 लाख 90 हजार 456 रुपए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आदर्श महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था सातगांव (भजेपार) में लेखा परीक्षण के दौरान यह बात सामने आयी कि, वर्ष 2015 से 2020 के दरमियान पतसंस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापक तथा संस्था अध्यक्षा ने आपसी मिलीभगत करते हुए संस्था की कैशबुक में हेरफेर करते हुए अंततः शेष राशि कम कर 23 लाख 09 हजार 678 रुपये की रकम गबन की गई तथा 31 मार्च 2020 तक बैलेंस शीट के अनुसार अंतिम शेष नगद 9 लाख 25 हजार 181 रूपए संस्था खाते में जमा नहीं की गई, इसके साथ ही बैंक खाते से चेक द्वारा विड्राल की गर्ई रकम संस्था के कैशबुक में दर्ज न करते हुए 2,30,030 रूपए की राशी गबन की गई।

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31 मार्च 2019 के अंत तक बैलेंस शीट के अनुसार 3.60 लाख की राशि भी कैशबुक में दर्ज न करते हुए गबन की गई। जमा रसीद, जमा बाऊचर के अनुसार जमा हुई 54,400 रूपए की रकम भी गबन कर दी गई इसके साथ ही 24,483 रुपये की रकम, 27,610 रुपये की रकम, 1.25 लाख की रकम, 10 हजार की रकम, 29,500 रुपये की रकम, 6 लाख 29 हजार 857 रुपये की रकम, 9 लाख 21 हजार 627 रु‌पये की रकम इस तरह कुल 58 लाख 90 हजार 456 रु. की रकम की अफरातफरी कर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई।

वर्ष 2019-20 के ऑडिट में गबन का मामला सामने आने के बाद बाद जिला विशेष लेखा परिक्षक वर्ग -1 सहकारी संस्था नागपुर के उपलेखापरिक्षक फिर्यादी विजय केवलराम मोटघरे (44 रा. उमरेड रोड, नागपुर) की रिपोर्ट पर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ सालेकसा पुलिस ने धारा 420, 406, 408, 409, 34 सहकलम 3, महा. जमाकर्ताओं के हित संबंध संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत 26 जून 2024 को जुर्म दर्ज किया है।

मामले के आगे की जांच पोलिस निरीक्षक भुषण बुराड़े कर रहे है।

रवि आर्य