व्यापारी को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन का प्रमाण पत्र साथ रखना आवश्यक
गोंदिया। कोरोना संक्रमण की दुसरी लहर से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य प्रभावित हुआ है लिहाजा राज्य सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, हालांकि जारी किए गए नए दिशा-निर्देश के तहत कुछ नियमों में बदलाव किया गया है।
गौरतलब है कि, राज्य में लाकडाउन जैसी पाबंदियां जारी है जिसके चलते जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों के तहत सरकार द्वारा जारी लाकडाऊन (ब्रेक द चैन) के संबंध में नए समय-समय पर नए दिशा- निर्देश जारी किए जा रहे है।
मौजूदा समय में नए केसों में कमी आयी है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और वायरस के फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिसके चलते महाराष्ट्र में जारी लाकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही जहां संक्रमण दर में कमी आयी है एैसे जिलों में छूट पर ढील दी गई है।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी दीपककुमार मीणा ने 31 मई को अधिसूचना जारी की है।
जारी आदेश के तहत चूंकि जिले में कोरोना वायरस की पॉजिटिव दर 10 फिसदी से कम है और उपलब्ध ऑक्सीजन बेड 40 फीसदी से कम भरे होने के कारण निम्नलिखित निबंधों में ढील दी जा रही है।
तोड़े नियम तो होगी सख्त कार्रवाई
जीवनावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा रही थी, इन्हें 1 जून से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
वहीं गैरआवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें (मॉल अथवा शापिंग सेंटर को छोड़कर) सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नियम और शर्तो के अनुसार खोली जा सकेगी तथा उक्त दुकानें शनिवार व रविवार को बंद रहेगी।
दुकानदार व ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, दुकान खोलने पर कम से कम स्टॉफ मौजूद रहेगा और प्रत्येक दुकान के सामने हैंड वाश स्टेशन होना आवश्यक है, संबंधित दुकानदार द्वारा सैनिटाइजर, हैंड वाश, साबून, पानी आदि उपलब्ध कराना जरूरी है, दुकान में आने वाले ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी का रिकार्ड भी रखना होगा, सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, दुकान में एक बार में एक ही ग्राहक को प्रवेश की अनुमति रहेगी, दुकान की सफाई और सेनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा, साथ ही दुकान मालिक अथवा कर्मचारी को कोविड-19 की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा वेक्सीन का प्रमाणपत्र रखना आवश्यक है।
कोरोना नियमों का पालन करते हुए ई-कामर्स कम्पनियां आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी कर सकती है। दोपहर 3 बजे के बाद केवल मेडिकल और आपात सेवाओं के आवाजाही की अनुमति होगी। कोरोना से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर जिले के अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति क्षमता 25 प्रतिशत रहेगी। यदि संबंधित विभाग को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है तो इसके लिए गोंदिया आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
फिलहाल ग्राहकों को होटल-रेस्टारेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी हालांकि डिलेवरी ( पार्सल ) सुविधा पूर्व की तरह जारी रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए है।
रवि आर्य