कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी, कई रियायतें
गोंदिया: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक हालात खराब हो चले है, एैसे में सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।
कोविड-19 को फैलने से रोकने एंव महामारी को नियंत्रित करने के लिए एहतियातन के तौर पर लिए गए इस फैसले को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और मिशन बिगन अगेन के तहत कई रियायतें भी दी गई है।
कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रावधानों को लागू करने के लिए गोंदिया जिलाधिकारी तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. कांदबरी बलकवड़े ने शुक्रवार 31 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की है।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी मॉल एंव मार्केट , शॉपिंग कॉम्पलेक्स ( सिनेमाघर को छोड़कर ) 5 अगस्त 2020 से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि मॉल्स में खाद्यपदार्थ के स्टॉल्स एंव रेस्टारेंट में केवल पार्सल सुविधा की अनुमति रहेगी।
शैक्षणिक संस्थानों- स्कूल, कॉलेज, विश्व विद्यालयों में शिक्षकों एंव शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गैरशिक्षण कार्य जैसे कि, ई-सामग्री, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणामों की घोषणा और वैज्ञानिक व संशोधन कार्य के लिए केवल अनुमति दी गई है।
बैडमिंटन, मल्लखंब, गोल्फ, निशानेबाजी, टेनिस जैसे व्यक्तिगत खेल शारीरिक दूरी और स्वच्छता उपायों के साथ 5 अगस्त से खेले जा सकेंगे। इसमें स्विमिंग पूल को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
उसी प्रकार दुपहिया पर 1+ 1 को अनुमति देते हुए मास्क व हेलमेट अनिवार्य किया गया है। 3 चक्का वाहन में चालक व 2 यात्री तथा 4 चार चक्का वाहन में 1 वाहन चालक व 3 यात्रियों का प्रावधान किया गया है, साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) की कलम 188 के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए है।
रवि आर्य