Published On : Fri, Oct 16th, 2020

गोंदिया: मार्केट और दुकानें सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे

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कलेक्टर ने जारी की अधिसूचना, 2 घंटे अतिरिक्त की सहूलियत

गोंदिया । कोरोना वायरस के भयावह संक्रमण का दौर झेल चुके महाराष्ट्र में अब आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दी जा रही है।

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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को प्रदेश सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में थोड़ी ढील देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इस संदर्भ में जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी गोंदिया दीपक कुमार मीणा ने आज 16 अक्टूबर दोपहर 2:00 बजे क्र.आ.व्य/कोरोना/विषाणु 1443/2020 यह अधिसूचना जारी करते हुए आर्थिक गतिविधियों को दी जाने वाली सहुलियतों की जानकारी दी है ।

मिशन बिगिन अगेन के तहत सावधानी बरतते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके तदहेतु कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्थानीय साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत दी है इनमें पशुओं के मवेशी बाजार भी शामिल होंगे।
यहां जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिवारिक कार्यों को भी अनुमति दी है जिसमें मेहमानों की संख्या 50 से अधिक ना हो तथा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी। सरकारी और निजी लाइब्रेरी को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। पुस्तकालयों को प्रोटोकाल का पालन करना होगा सभी पब्लिक लाइब्रेरी में लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियम और मास्क पहनना की अनिवार्यता रखी गई है साथ ही सैनिटेइजेशन का पूरा इंतजाम करना अनिवार्य होगा।

मिशन बिगन अगेन के तहत त्योहारों को देखते हुए मार्केट में भीड़ से बचने के लिए अब समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है तथा बाजार और दुकानों को रात 9:00 बजे तक , 2 घंटे अतिरिक्त खोलने की इजाजत जिला प्रशासन की ओर से दी गई है ।
गौरतलब है कि 6 मई को जिला प्रशासन से सप्ताह में 3 दिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मार्केट खोलने की इजाजत मिली फिर 3 दिनों के बजाय सोमवार से शुक्रवार यानी 5 दिनों की परमिशन सुबह8:00 से शाम 6:00 बजे तक के लिए जारी की गई इसके पश्चात सभी दुकानें सप्ताह में पूरे 7 दिन सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रखने की अनुमति जिला प्रशासन से मिली अब बता दें कि सभी बड़े त्यौहार करीब आ रहे हैं ऐसे में बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ रही है जिससे बचने के लिए समय में 2 घंटे की अतिरिक्त बढ़ोतरी का फैसला किया गया है।

जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से मास्क का उपयोग करना होगा , कारोबारी अपने व्यवसाय सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य कुछ नियम शर्तों के साथ खोल सकेंगे ।
जारी किए गए नए अध्यादेश का मकसद अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और कारोबारियों को व्यवसाय में सहूलियत मिल सके लिहाजा धीरे-धीरे अब मिशन बिगन अगेन के तहत गाइडलाइन अनुसार सहूलियतें राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से मिल रही है।

स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे , ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन
राज्य में स्कूल -कॉलेज , शैक्षणिक कोचिंग संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति कायम रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक और शिक्षेकत्तर कर्मचारियों के 50 फ़ीसदी क्षमता को अनुमति दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860(45) के कलम 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी , ऐसा अधिसूचना संबंधी आदेश आज 16 अक्टूबर दोपहर 2:00 बजे गोंदिया कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।

– रवि आर्य

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