मुंबई: पुरे दो साल बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबळ को जमानत मिली है। महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाला और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में छगन भुजबळ मुंबई के आर्थर रोड जेल में थे। पुरे दो साल बाद भुजबळ की मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर की है। उन्हें 5 लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आज शाम तक वे आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकते है।
छगन भुजबळ को 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह लगातार जमानत पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। इस बीच, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। यह कारण बताकर उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन यह भी अस्वीकृत कर दिया गया था।
वित्तीय अनियमितता अधिनियम (मनी लांड्रिंग) की धारा ४५ के तहत बेहिसाब संपत्ति जमा करने वाले आरोपी को अपराध साबित होने तक जेल में रखने का प्रावधान था। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने घटनाबाह्य कर दिया था।