Published On : Sat, Oct 7th, 2017

जानें, इस बार फेस्टिव शॉपिंग पर जीएसटी का होगा क्या असर

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त्योहारों का मौसम आ गया है और बाकी लोगों की तरह आपका मन भी कुछ खरीदारी करने का हो रहा होगा। इस साल जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से लागू होने के कारण इस बार त्योहारों के मौसम में आपकी खरीदारी का अहसास अलग हो सकता है। आपको खर्च और बचत दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से चार स्तर में 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स लग रहे हैं। इसके अलावा, कुछ टैक्स फ्री और अडिशनल सेस वाली श्रेणियां भी हैं। यहां हम इस बार त्योहारों के मौसम में आपकी खरीदारी पर जीएसटी के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने जा रहे हैं।

फ्रीबीज और ऑफर
‘1 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं’ जैसे लोकप्रिय फ्रीबीज ऑफर पर असर पड़ सकता है। इस साल आपको इस तरह के ढेर सारे फ्रीबीज ऑफर (मुफ्त में मिलनेवाली चीजें) देखने को नहीं भी मिल सकते हैं क्योंकि दी जानेवाली वस्तुओं के कुल मूल्य पर जीएसटी लगेगा। शून्य कीमत वाली वस्तुओं पर रिटेलर/मैनुफक्चरर को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि वे मुफ्त में बेची गईं वस्तुओं पर इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे और उन्हें इन वस्तुओं के कुल मूल्य पर लगने वाले टैक्स का बोझ खुद उठाना होगा।

Gold Rate
Friday 07March 2025
Gold 24 KT 86,300 /-
Gold 22 KT 80,300 /-
Silver / Kg 97,700 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इस साल आपको वस्तुओं पर सीधा डिस्काउंट मिलेगा जो खरीदार एवं विक्रेता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, ‘आइटम 1’ पर 12% की दर से टैक्स लग सकता है यदि उसकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है। लेकिन यदि उसकी कीमत 1,000 रुपये से कम है तो सिर्फ 5% टैक्स ही लगेगा। इसलिए रिटेलर/मैन्युफैक्चरर अपने सामान की कीमत 1,000 रुपये से कम रखने की कोशिश करेंगे और इस तरह होने वाली 7% टैक्स की बचत का फायदा ग्राहकों को देने की कोशिश करेंगे। कपड़े, जूते, पैकेटवाली खाने-पीने की चीजें आदि खरीदते समय आपको इस तरह का फायदा देखने को मिल सकता है।

एलसीडी, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगनेवाले टैक्स में जीएसटी सिस्टम के कारण पिछले टैक्स सिस्टम की तुलना में लगभग 2-3% की वृद्धि हुई है। लेकिन, जीएसटी के अंतर्गत डाउनस्ट्रीम को मिलनेवाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के कारण इस बार त्योहारों के मौसम में इनकी कीमत थोड़ी नरम हो सकती है।

ऑनलाइन शॉपिंग
यदि आपको ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। यदि आप कपड़े खरीद रहे हैं तो उन कपड़ों पर ध्यान देने की कोशिश करें जिनकी कीमत 1,000 रुपये से कम है यानी जिस पर 5% टैक्स लगता है। 1,000 रुपये से ज्यादा कीमतवाले कपड़ों पर 12% टैक्स लगेगा जिससे आपको 7% ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसी तरह, यदि आप जूते खरीदना चाहते हैं तो 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा।

यह देखना बहुत जरूरी है कि रिटेलर जीएसटी लगाकर सामान बेच रहा है या कीमत चुकाने के समय टैक्स जोड़ता है। इसलिए, जीएसटी युक्त कीमत वाले सामान दिखानेवाले पोर्टलों पर विचार करना बेहतर है। ऑनलाइन रिटेलर द्वारा दिए जानेवाले डिस्काउंट के आधार पर सबसे अच्छे सेलर का चयन किया जा सकता है।

कार, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीद रहे हैं?
धनतेरस और दिवाली के मौके पर लोग कार, प्रॉपर्टी और गोल्ड जैसी महंगी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। शुरू-शुरू में कार पर 28% जीएसटी लगने के साथ-साथ उसके आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर 1%, 3% और 15% उपकर लगता था। जीएसटी के कारण कार की कीमतें कम हो गई थीं, खास तौर पर लग्जरी और एसयूवी कारों की। हाल ही में सरकार ने 25% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे हाई ऐंड कारों की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए, यदि आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं तो कार की कीमत पर 10% की बचत करने के लिए उसे अभी बुक कर लें।

यदि आप इस बार त्योहारों के मौसम में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जीएसटी बचाने के लिए पहले से तैयार घर खरीदने पर विचार करें क्योंकि उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। होम लोन पर पहले से ही लगभग 8% का ब्याज लग रहा है और बैंक प्रोसेसिंग फीस से राहत भी दे रहे हैं, इसलिए इस बार त्योहारों के मौसम में आप एक घर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

यदि आप गहने खरीदना चाहते हैं तो आपको उस पर 3% टैक्स और उसके मेकिंग चार्ज पर 3% जीएसटी देना पड़ेगा। त्योहारों के मौसम में खरीदी जानेवाली लोकप्रिय चीजें यानी सोने के सिक्के पर 3% जीएसटी लगेगा। सोने की बिस्किट पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। लेकिन, यदि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स (एसजीबी) सबसे बढ़िया विकल्प होगा क्योंकि इनकी खरीद पर आपको जीएसटी देना नहीं पड़ेगा।

कुल मिलाकर, इस बार त्योहारों के मौसम में आपकी खरीदारी पर जीएसटी के कारण पड़नेवाला प्रभाव लगभग बेअसर होगा क्योंकि एक तरह की खरीदारी पर आपको कुछ पैसे का लाभ हो सकता है तो दूसरी तरह की खरीदारी पर कुछ पैसे का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस बार फेस्टिव शॉपिंग के दौरान कोई भी बेशकीमती चीज खरीदते समय सावधानी बरतें और उस पर टैक्स के असर को समझने की कोशिश करें।

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