Published On : Wed, Sep 3rd, 2014

हल्दीराम के शंकर नगर रेस्टोरेन्ट से जल्द हटेगा अवैध निर्माण ; पार्किंग में बना डाले स्टोर रूम

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हल्दीराम के शंकर नगर स्थित रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर बने अवैध स्टोर रूम, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई.

नागपुर टुडे

शहर के विख्यात समूह हल्दीराम फूड्स के द्वारा अक्सर नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आते रहते हैं। कभी फर्जी अनुमति लेने के मामले, तो कभी अपने वाटर पार्क में पानी उपलब्धता मामले में तो कभी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मामले में, हल्दीराम समूह अक्सर किसी न किसी विवाद में शामिल हो ही जाता है। अब एक ताजा मामला हल्दीराम समूह द्वारा पार्किंग स्थल के दुरूपयोग का है, जिसमें हल्दीराम समूह अपने एक रेस्टोरेन्ट में पार्किंग की जगह पर दो स्टोर रूम बनाकर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है। इससे एक तरफ नियमों को ताक पर रख दिया गया है तो वहीं रेस्टोरेन्ट में आने वाले ग्राहकों को मजबूरन सड़क पर वाहन खड़े करना पड़ता है।

सूत्रों ने बताया कि शहर के शंकर नगर चौक के समीप स्थित हल्दीराम के रेस्टोरेन्ट के बेसमेंट में पार्किंग दर्शाकर संबन्धित विभाग से नक्शा से पास करवाया गया था, लेकिन हल्दीराम समूह ने पार्किंग की जगह पर बड़ा सा स्टोर रूम बना दिया है और वह सालों से इस जगह का दुरुपयोग कर रहा था.

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सूचना के अधिकार के तहत एक सक्रिय कार्यकर्ता के द्वारा लगातार मामला उठाए जाने पर मनपा के धरमपेठ जोन के अधिकारियों का यह अवैध कृत्य प्रकाश में आया। तब यह खुलासा हुआ कि एक-डेढ़ साल पहले हल्दीराम समूह कि इस गैर कानूनी गतिविधि को जानते हुए भी धरमपेठ जोन के विवादास्पद वार्ड अधिकारी महेश मोरोने की पहल पर ”आक्युपेशन सर्टिफिकेट” जारी किया गया था।

A view of Illegal Construction in Haldiram Shankar Nagar parking Zone

हल्दीराम के शंकर नगर स्थित रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर बने अवैध स्टोर रूम, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई.

संबंधित फाइल का मुआयना करने पर पाया गया कि ”आक्युपेशन सर्टिफिकेट” जारी करने के बाद इसी फाइल में MRTP एक्ट की धारा 53 (अनाधिकृत निर्माणकार्य हटाने) के तहत नोटिस देने का प्रस्ताव भी संलग्न था। सूत्र बताते हैं कि वर्तमान वार्ड अधिकारी राजेश कराडे ने कई महीनों तक तक इस फाइल की अनदेखी करते रहे। जब दबाव पड़ा तो कराडे ने मजबूरी में हल्दीराम समूह को नोटिस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी मिलते ही धरमपेठ जोन के संबंधित प्रशासन ने 14 या 16 अगस्त 2014 को हल्दीराम समूह को नोटिस थमाया। नोटिस के हिसाब से 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माणकार्य तोड़ना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मनपा को स्वयं इसे ध्वस्त करना होता है। मनपा के इस आदेश से हक्के-बक्के हल्दीराम समूह ने खुद ही अवैध निर्माणकार्य तोड़ने की सूचना धरमपेठ जोन के दे तो दी, लेकिन जल्द ही धरमपेठ जोन के संबंधित विभाग का दल हल्दीराम के पार्किंग स्थल में अवैध निर्माण कार्य परिसर का निरिक्षण कर अंतिम निर्णय लेंगा.

अब तक नहीं भरा करोड़ों का संपत्ति कर

उल्लेखनीय यह है कि हल्दीराम समूह बाहरी कारीगरों से सामग्री बनवाकर अपनी पैकिंग लगाकर बेचने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री न बनाकर बेचने, उत्पाद में जीव-जंतु मिलने, वाटर पार्क में 1 इंच की अधिकृत पाइपलाइन से पानी लेने, वाटर पार्क से पानी के टैंकर से फैक्ट्री तक पानी की ढुलाई, वर्त्तमान तिथि से आगे की तिथि का पैकिंग का मामला अभी ठंडाया नहीं था कि पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से स्टोर रूम का निर्माण कर उपयोग करने का मामला गरमा गया है. आजत क अम्बाझरी स्थित वाटर पार्क का संपत्ति कर नहीं भरा है, समूह को करोड़ों में भरने का मामला शीघ्र उठेगा.

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