नागपुर: शहर को दहला देने वाली घटना कांबले परिवार दोहरी हत्यकांड मामले में आरोपी गुड़िया शाहू की ज़मानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश ए.काज़ी ने खारिज़ कर दी। याचिकाकर्ता के लिए ये दूसरी बार अदालत में ज़मानत याचिका की गई थी। आरोपी की तरफ से अदालत में दी गई ज़मानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट नितिन तेलगोटे ने दलील दी की पुलिस की जाँच में यह स्पस्ट हो चुका है की आरोपी गुड़िया ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए अपने पति गणेश शाहू की मदत की है। इस संबंध में पर्याप्त सबूत पुलिस के पास मौजूद है। सरकार की तरफ़ से पैरवी कर रहे एडवोकेट तेलगोटे ने जमानत याचिका का विरोध किया।
सरकारी पक्ष की इस दलील को मान्य करते हुए अदालत ने लगातार दूसरी बार आरोपी गुड़िया शाहू की याचिका ख़ारिज कर दी। गुरुवार को हुई मामले की सुनवाई में जिले के मुख्य सरकारी वकील नितिन तेलगोटे को एडवोकेट समीर सोनवणे,अमित ठाकुर ने मदत की जबकि आरोपी की ओर से एडवोकेट देवेंद्र चव्हाण ने पैरवी की।
शहर के दिघोरी ईलाके में रहने वाले पत्रकार रविकांत कांबले की माँ ऊषा और डेढ़ वर्षीय बालिका राशि की आरोपी ने 18 फ़रवरी 2017 को निर्ममता से घर में ही हत्या कर दी थी।
नागपुर टुडे में बतौर क्राईम रिपोर्टर कार्यरत रविकांत के साथ हुए इस हादसे की वजह से सिर्फ सिर्फ पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग ही नहीं सारा शहर सहम उठा था। रविकांत कांबले अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है।