Published On : Mon, Jun 3rd, 2019

कंजूमर फोरम का निर्णय : ट्यूशन क्लासेस दे छात्रा के पिता को 90 हजार रुपए

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नागपुर: ट्यूशन क्लास को जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच ( कंजूमर फोरम) की ओर से पालक के द्वारा दिए हुए पैसे लौटाने का आदेश दिया गया है. ट्यूशन क्लास को इस आदेश के मुताबिक़ 7 दिन में डीडी के स्वरुप में यह पैसे विद्यार्थी के पिता को लौटाने होंगे. मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद स्थित गुरुकुल क्लासेस ने दावा किया था कि इतने परसेंट, कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे . इसी बिना पर दसवीं में पढ़नेवाली छात्रा के पिता प्रभु विश्वनाथ स्वामी ने ट्यूशन क्लासेस को फ़ीस अदा की थी. लेकिन उनकी बेटी ने क्लाससेस अटेंड करने के बाद उसने 10वी में 93 % मार्क्स हासिल किए. लेकिन ट्यूशन क्लासेस के दावे के अनुसार चयनित सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलने की वजह से छात्रा के पिता ने ट्यूशन क्लासेस के संचालक निर्मल कुमार से दिए हुए पैसे वापस मांगे .

जिसके बाद छात्रा की ओर से उसके पिता ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच में ट्यूशन क्लास के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी. मंच के सदस्यों की ओर से छात्रा के हित में निर्णय देते हुए साथ दिन के भीतर 90 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. इस कार्रवाई के खर्च के 3 हजार रुपए भी देने के लिए संचालक से कहा गया है.

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इस बारे आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने पालकों को सावधान करते हुए कहा कि पालक सावधान रहे और किसी भी तरह के ट्यूशन क्लास के भ्रम और झूठे दावों में न पड़े.