Published On : Sat, Nov 18th, 2023
By Nagpur Today Nagpur News

लीज धारकों और लाइसेंसीगालेधारक के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए – डॉ. दीपेन अग्रवाल

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चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) का एक प्रतिनिधिमंडल, अध्यक्ष डॉ. दीपेनअग्रवाल के नेतृत्व में, विधायक कृष्णा खोपड़ेवीरेंद्र (विक्की) कुकरेजा, अध्यक्ष, भाजपा व्यपारीअघाड़ी, महाराष्ट्र की प्रमुख उपस्थिति में, उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मिलाऔरनगर निगमों द्वारा लीज किराए में अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे का समाधान करते हुए महाराष्ट्र नगर निगम (पट्टे द्वारा अचल संपत्ति का हस्तांतरण और पट्टे का नवीनीकरण) नियम, 2023 को अधिसूचित करने के लिए व्यापारिक समुदाय की ओर से आभार व्यक्त किया।

प्रारंभ में डॉ. दीपेनअग्रवाल ने उप-मुख्यमंत्रीका कैमिट दुपट्टा और फूलों के गुलदस्ते के साथसम्मानित कियाऔर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 2019 में सरकार के निर्देशों पर, राज्य भर के नगर-निगमों ने लीज-धारकों और लाइसेंसधारी गाले-धारक के लिए किराया, संपत्ति मूल्य का 8% तक बढ़ा दिया। व्यापक विरोध और प्रतिनिधित्व का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने 2019 के जीआर के प्रभाव पर रोक लगा दी और समीक्षा के बाद नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें आवासीय, शैक्षणिक, धर्मार्थ और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बाजार मूल्य का 0.50% और वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्य के लिए बाजार मूल्य का 0.70% न्यूनतम किरायाको इस सीमा के साथ अधिसूचित किया गया है कि वृद्धि 2019 में लागू किराए के दोगुने से अधिक नहीं हो सकती है।

डॉ. दीपेन अग्रवाल, कृष्णा खोपड़े और वीरेंद्र (विक्की) कुकरेजा ने संयुक्त रूप से देवेंद्र फड़नवीस को बताया कि लीज-धारक अधिक लाभ आनंद लेने के बाद भी कम किराया दे रहे होंगे, जबकि लीज-धारक की तुलना में कम लाभ का आनंद ले रहे लाइसेंसधारी गाले-धारक अधिक किराया (लगभग 4%नागपुर और अन्य निगमों में लगभग 8%) का भुगतान कर रहे होंगे। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और सरकार पर यह सूचित करने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया कि दिनांक 06/11/2023 का जीआर यथोचित परिवर्तनों के साथ लाइसेंसधारी गाले-धारक पर लागू होता है या वैकल्पिक रूप से निगमों के लाइसेंसधारी गाले-धारक के लिए समान नियमों को अधिसूचित करें।

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देवेन्द्र फड़नवीस ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ स्वीकार कीं और धैर्यपूर्वक सुनने के बाद सूचित किया कि हाल ही में जारी किया गया जीआर लीज धारकों और लाइसेंसधारी (परवाना) गाले-धारक पर एक समानलागू होगा।

डॉ. दीपेन अग्रवाल ने हाल ही में लाइसेंस प्राप्त परमिट रूम में बेची जाने वाली देशी और विदेशी शराब की बिक्री पर वैट दर को 5% से बढ़ाकर 10% करने के कारण परमिट-रूम व्यवसाय में लगे उद्यमियों को होने वाली कठिनाई सेउप-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फड़नवीस की अवगत कराया। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में करीब 18 से 20 हजार परमिट-रूम संचालित हैं। हजारों परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यह क्षेत्र पिछले 5-6 वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंध के कारण और उसके बाद कोविड महामारी के दौरान लगातार बंद होने के कारण। हाल की वैट वृद्धि उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। डॉ. अग्रवाल ने उप-मुख्यमंत्री से अनुरोध कियाकी वेइस मामले में हस्तक्षेप करें और लाइसेंस प्राप्त परमिट रूम से बेची जाने वाली शराब पर 5% वैट दर बहाल करें।

देवेंद्र फड़नवीस ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और लाइसेंस प्राप्त परमिट-रूम धारकों को राहत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

कैमिटद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल में संजय नबीरा, लक्ष्मण मेंढरे, अनिल नागपाल,दिनेश वंजानी, कन्हैयालालमोटवानी और शैलेश वेद प्रमुख रूप से उपस्थित थे।