गोंदिया। रोज-रोज के घरेलू कलह और मारपीट से तंग आकर मायके रह रही अपनी पत्नी से नाराजगी के चलते अपने बुढ़े ससुर, पत्नी और अपने 4 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले जल्लाद आरोपी को फांसी की सजा सुनायी गई है।साथ ही आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिले के इतिहास में पहली मर्तबा फांसी की सजा का यह फैसला 9 मई को गोंदिया के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री एन.बी. लवटे की कोर्ट में सुनाया गया है।
गोंदिया शहर के रामनगर थाना अंतर्गत आने वाले सूर्यटोला क्षेत्र में कत्ल की यह हॉरर स्टोरी 15 फरवरी 2023 के मध्यरात्रि सामने आयी थी।
वाक्या कुछ यूं है कि….. ?
शक्की किस्म के आरोपी किशोर श्रीराम शेंडे (निवासी भिवापुर त. तिरोड़ा) का विश्वास डगमगाने लगा था जिसके कारण अपनी पत्नी आरती (35) पर संदेह करता था और इसको लेकर घरेलू कलह और रोज लड़ाई झगड़े होते थे लिहाज़ा पत्नी तंग आकर घटना के डेढ़ माह पूर्व अपने 4 वर्षीय बेटे जय को लेकर ससुराल से सुर्याटोला रेलवे चौकी निवासी पिता के घर (मायके) आ गई और जब पत्नी ने साथ न चलने की बात कहीं तो आरोपी ने आक्रोशित होकर ससुराल वालों को उन्हीं के घर में धमकी तक दे डाली कि तुम लोगों को खत्म कर दूंगा ? जिसके बाद उसने खौफनाक साजिश रची और 15 फरवरी के अर्धरात्रि 12.15 बजे बाइक पर सवार होकर पेट्रोल की डबकी लेकर अपने ससुराल पहुंच गया और मकान की छपरी में सोए ससुर तथा भीतर कमरे में सोए पत्नी और बेटे पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी, जिसमें लकवा (पैरालिसिस) से ग्रस्त ससुर- देवानंद सेतकु मेश्राम की खटिया पर झुलसकर मौत हो गई तथा 90 प्रतिशत गंभीर रूप से झुलसी 35 वर्षीय पत्नी आरती और 4 वर्षीय बेटे जय को आगे के उपचार हेतु नागपुर रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
गनीमत यह रही कि, इस हमले में सास बच गई क्योंकि वह निर्माणाधीन मकान में पड़े लोहा, सीमेंट रेती की रखवाली करने हेतु पड़ोस के घर में सोई थी।
दिल दहला देने वाले जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले कलयुगी दामाद किशोर शेंडे (42) के खिलाफ मृतक के बेटे फिर्यादी समीर देवानंद मेश्राम (28, सूर्यटोला रेलवे चौकी, हा.मु बालाघाट) की शिकायत पर अ.क्र. 47/23 की धारा 302, 307, 436, 506 के तहत जुर्म दर्ज कर रामनगर पुलिस ने आरोपी को उसी के गांव से दबिश देकर 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले की जांच के दौरान आरोपी के विरूद्ध पुख्ता गवाह, परिस्थिति जन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए और आरोपी के खिलाफ मा. न्यायालय में दोषारोपपत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में केस क्र. 60/24 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई।
चूंकि उक्त अपराध में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी, ससुर व छोटे बेटे को बहूत ही क्रूरतापूर्वक पेट्रोल से जला दिया था, इसलिए आरोपी दया का पात्र नहीं था और सरकार की ओर से अदालत में एक विशेष सरकारी अभियोक्ता की नियुक्ति की गई और इस मामले की ठोस पैरवी की गई।
आरोपी के खिलाफ दिए गए तर्क, पुख्ता गवाह, जब्त सामान, प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोष सिद्ध हुआ जिसपर गोंदिया न्यायालय के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश श्री लवटे साहेब ने आरोपी किशोर शेंडे को धारा 302 के तहत सजा-ए- मौत (फांसी ) और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 436 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी।
इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के निर्देश पर रामनगर थाना प्रभारी संदेश केंजले व सहा. पोनि राजु बस्तवाडे व एलसीबी के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े ने मामले की जांच की।
सरकार की ओर से नियुक्त विशेष सरकारी वकील विजय कोल्हे ने जल्लाद आरोपी को फांसी तक पहुंचाने के लिए न्यायालय में जोरदार तर्क दिया साथ ही एड. वेदांत पांडे द्वारा विशेष सहकार्य किया गया।
रवि आर्य