नागपुर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय स्नातक मतदान में पंजीयन के लिए 5 सितंबर तक नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मियाद बढ़ाई है. लेकिन इस स्नातक मतदाता पंजीयन में महिलाओ का प्रमाण काफी कम है. महिलाओं और छात्राओं के कई आवेदन अवैध घोषित करने की वजह से यह प्रतिशत कम हुआ है. महिलाओं द्वारा शादी के बाद के सरनेम के साथ उसका राजपत्र जमा करने के निर्देश नागपुर विश्वविद्यालय ने दिए हैं.
नागपुर विश्वविद्यालय के सिनेट के लिए 10 जगहों पर स्नातक मतदाताओं का पंजीयन शुरू है. जिसमें नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी स्नातक मतदाता के रूप में पंजीयन करा रहे हैं. इस पंजीयन में पदवीधर महिलाओं ने और छात्राओं ने विवाह के बाद का सरनेम डाला है. जबकि डिग्री और सम्बंधित कागजात विवाह से पहले के जमा करवाए है. जिसके कारण डिग्री का नाम और पंजीयन कराते समय का नाम मेल नहीं खा रहा है. इससे अनेकों स्नातक मतदाताओं के आवेदन अवैध घोषित हो चुके है.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट में यह नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी है कि सिनेट चुनाव में पंजीयन करानेवाली महिलाएं और छात्राएं विवाह के बाद का अगर सरनेम देती हैं तो वे विवाह के बाद का शासन का राजपत्र, या नाम बदलने के विषय की विश्वविद्यालय अधिसूचना की साक्षांकित कॉपी या फिर न्यायलय से प्राप्त एफिडेविट कॉपी नागपुर विश्वविद्यालय में 31 अगस्त तक जमा कराना होगा. जिससे उनके द्वारा किया गया आवेदन स्वीकृत हो सकेगा.