नागपुर – बहुचर्चित मेडिट्रीना अस्पताल घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर समीर नारायणराव पालतेवार की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका बुधवार को जिला सत्र अदालत ने ख़ारिज कर दी। सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपयों के आर्थिक धोखाधड़ी का मामला उजागर होने के बाद डॉ समीर पर शहर के सीताबर्डी थाने में आयपीसी की धारा 420, 406,465,467,468,471,120(B),34 के तहत मामले दर्ज किये गया है। चूँकि मामला संगीन है इसलिए इसमें गिरफ़्तारी के डर से आरोपी डॉक्टर समीर नारायणराव पालतेवार ने जिला सत्र न्यायालय में गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई।
लगभग 2 घंटे तक चली सुनवाई में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे मुख्य जिला सरकारी अधिवक्ता नितीन तेलगोटे ने ज़मानत का विरोध किया। सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी की मामला बेहद संगीन है इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत गरीब जनता से आर्थिक लूट की गई है।
मामले की सघन तफ्तीश के लिए आरोपी की गिरफ़्तारी आवश्यकत है। सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की लंबी दलीलों को सुनने के बाद जिला सत्र अली ने सरकारी पक्ष की दलील को मान्य करते हुए बचाव पक्ष द्वारा दी गई याचिका को ख़ारिज कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अविनाश गुप्ता ने मामले की पैरवी की।