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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी और हिंदू एकता अगाड़ी के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को ठुकरा दी।
बाम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद एकबोटे ने सुप्रीमकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। एकबोटे पर कोरेगांव हिंसा मामले में एट्रोसिटी एक्ट, जानलेवा हमला करने, दंगा भड़काने और धारा 144 उल्लंघन करने का मामला दर्ज है।
बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के पोते और भारिप बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया था कि 56 वर्षीय मिलिंद एकबोटे ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। मामला दर्ज होने के बाद से मिलिंद एकबोटे फरार चल रहे थे