Published On : Wed, Dec 7th, 2016

विधायक पुत्रो की जमानत अर्जी ख़ारिज

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नागपुर
: अंबाझरी पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में कृष्णा खोपड़े के दोनों बेटो रोहित खोपड़े, अभिलाष खोपड़े सहित मोसिन खेडेकर, स्वप्निल देशमुख, अजय लोंढे, गिरीश गिरिधर, राहुल यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद इन सभी को mcr के तहत जेल भेज दिया गया था । आज 7 डिसंबर को आरोपियों के वकील की तरफ से आरोपियोंको जमानत मिलने के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन जिल्हा सत्र न्यायाधीश शेखर मुंघाटे अर्जी को ख़ारिज किया। सरकारी वकील ने दलील रखते हुए अदालत में आरोपी छूटने के बाद केस से जुड़े गवाहों राजनीतिक दबाव बनाये जाने का संदेह व्यक्त किया। ,मामले से जुडी चार्जशीट कोर्ट में पुटअप होने की है चार्जशीट में भी छेड़छाड़ हो सकती है। इसके अलावा आरोपी की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों को मानते हुए जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।

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