Published On : Mon, Feb 28th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

मनपा चुनाव : इस बार ओबीसी महापौर ?

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– ओबीसी पार्षदों को अब पार्टी के फैसले पर निर्भर रहना होगा.

नागपुर: चूंकि नगर परिषद और जिला परिषद चुनावों में ओबीसी के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है, ओबीसी को मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष के आरक्षण के लिए ड्रा से बाहर रखा जाएगा। इसलिए आगामी नगर निकाय चुनाव के बाद महापौर पद की आस लगा रहे ओबीसी पार्षदों को अब पार्टी के फैसले पर निर्भर रहना होगा.

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ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है. इसलिए फिलहाल राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी आरक्षण जारी करने का निर्देश दिया है. इस बीच ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

जिला परिषद के अंतर्गत पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित था। लेकिन अब ओबीसी को नगर पंचायत पद के आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। पंचायत समिति अध्यक्ष पद के लिए छह माह पहले चुनाव हुए थे। कलमेश्वर, हिंगाना, रामटेक मौदा सभापद ओबीसी के लिए आरक्षित थे।

लेकिन चूंकि चुनाव एक खुली श्रेणी में हुआ था, इसलिए यह सवाल उठा कि क्या पद आरक्षित किया जाना चाहिए या नहीं। चूंकि अदालत के फैसले में अध्यक्ष के पद का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने इसे ओबीसी से भरने का सुझाव दिया। इसलिए उम्मीदवार से ओबीसी प्रमाण पत्र लिया गया। हाल ही में नगर पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण हटा दिया गया था। सभी पद खुले हैं, एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसमें ओबीसी वर्ग का जिक्र नहीं है।

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