Published On : Mon, Mar 12th, 2018

जिला खनन अधिकारी के छत्रछाया में खुलेआम हो रहा अवैध उत्खनन

नागपुर: गत सप्ताह ‘नागपुर टुडे’ ने सार्वजानिक किया था कि जिला खनन अधिकारी की मिलीभगत से चक्की खापा ग्राम में भोसला मिलिट्री स्कूल परिसर के निकट पिछले 26 दिनों से दिन-दहाड़े उत्खनन के लिए ब्लास्टिंग की जा रही। जबकि स्कूल व रहवासी क्षेत्र के निकट बलास्टिंग गैरकानूनी है. स्कूल में 10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा का समय है. जिससे ब्लास्टिंग से रोजाना विद्याथियों को परेशानी पेश आ रही है.

समाचार प्रकाशित होने के १० दिन बाद जिला खनन अधिकारी श्रीराम कडु शनिवार १० मार्च २०१८ की दोपहर घटना स्थल पहुंचे और जाँच के नाम पर लीपापोती कर लौट गए. उपस्थितों ने उनके रवैये से आशंका जताई कि उक्त अवैध उत्खननकर्ता आउटर रिंग रोड के ठेकेदार कंपनी एमईपी, भोसला मिलिट्री स्कूल प्रबंधन और कडु में गहरी साठगांठ हैं, इस वजह से बिना कार्रवाई किये कडु लौट गया. कडु ने उक्त ठेकेदार व स्कूल प्रबंधन से मिलने से पूर्व यह भी कहा था कि सोमवार १२ मार्च से उत्खनन बंद करो और घटनास्थल पर मिली पोकलेन को सम्बंधित थाने के अधीनस्त जप्त करो. मंत्रणा के बाद मिली छूट का असर यह हुआ कि आज पूरे शबाब में उत्खनन व परिवहन शुरू है.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार को जैसे ही कडु चक्की खापा स्थित भोसला मिलिट्री स्कूल के मुख्य द्वार के समीप पहुंचा, उन्होंने उक्त अवैध खनन का विरोध करनेवाले विवेक सिसोदिया को बुलवाया और उन्हें लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए. घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन हुई है, सभी गाड़ियां और मशीन जब्त करो और घटनास्थल की शूटिंग शुरू कर दी.

कडु का घटनास्थल पर पहुंचने की खबर मिलते ही ठेकेदार कंपनी एमईपी और भोसला मिलिट्री स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि भी पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने कडु को अकेले में ले जा कर गुफ्तगू की. इस गुफ्तगू के बाद कडु के स्वर बदल गए. उसके बाद कडु ने उपस्थितों के मध्य एमईपी के ठेकेदार को आश्वस्त किया की, एनएचएआई के कामों के लिए बिना रॉयल्टी के उत्खनन व परिवहन करें। जबकि कानून के हिसाब से बिना अनुमति के उत्खनन और बिना रॉयल्टी के खनिज सम्पदा का परिवहन अवैध हैं, ऐसे मामले में जिला खनन अधिकारी अपने अधिकार के तहत उत्खनन कर्ताओं पर कड़क कार्रवाई और घटना स्थल पर मिली मशीन व वाहने जब्त कर सकता है.

उल्लेखनीय यह है कि स्कूल को आवंटित खसरा क्रमांक 64/2 अंतर्गत 4000 ब्रास के उत्खनन की अनुमति संबंधित विभाग ने दी है. इस खसरे की 12.5 हेक्टर जगह स्कूल प्रबंधन को सरकार ने स्कूल के लिए आवंटित की थी. इसी में से 0.40 हेक्टर जगह पर उत्खनन किया जा रहा है. यह स्कूल व उसके स्विमिंग टैंक के मध्य में हैं। स्कूल में 10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों का समय है. 12 वीं की परीक्षा शुरू है. इन बच्चों को ब्लास्टिंग से रोजाना अड़चन हो रही है. ब्लास्टिंग से तीव्र कंपन झकझोर रहा है. इस ब्लास्टिंग से गांव में रहने वालों का जीना दूभर हो गया है. रोजाना 1 या 2 बार ब्लास्टिंग के बाद मुरुम और बोल्डर निकाल कर आउटर रिंग रोड निर्माण के लिए ढोया जाता है. वह भी बिना रॉयल्टी के रोजाना कम से कम 80 ट्रिप ढोकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने का सिलसिला जारी है.

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