नागपुर: नागपुर महानगर पालिका के बाजार विकास विभाग ने मंगलवार को शहर के नौ अलग-अलग हिस्सों में हॉकर जोन के लिए जगहों का ऐलान कर दिया। घोषित जगहों पर मनपा हॉकर-जोन बनाकर हॉकरों को सौंपेगी। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के निर्देशानुसार ‘नगर विक्रेता समिति’ की बैठक इसी काम के लिए आयोजित हुई और मनपा अधिकारी रवीन्द्र देवताले, नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारी श्री गौर, सह पुलिस आयुक्त मोहम्मद अशफ़ाक़ तथा हॉकर यूनियन के महासचिव रज़्ज़ाक कुरैशी इस बैठक में प्रमुखता से उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि नागपुर हॉकर संगठन ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर हॉकरों पर की जाने वाली पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जतायी थी और मांग की थी कि बिना हॉकर जोन के पुलिस कार्रवाई हॉकरों के रोजगार जैसे मौलिक अधिकार का हनन है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने हॉकरों को सड़क पर व्यापार करने के लिए फटकार लगायी थी, साथ ही सरकार को ‘हॉकर जोन’ बनाने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने ‘हॉकर जोन’ और ‘गैर हॉकर जोन’ क्षेत्रों को स्पष्ट करने की ताकीद भी शासन को की।
लेकिन जब मनपा प्रशासन ने तय अवधि में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया तो संगठन ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि अब मनपा ने नौ हॉकर जोन के निर्माण की घोषणा कर दी है, लेकिन हॉकर संगठन ने इन जगहों के चुनाव पर गहरा असंतोष जताया है।
फ़िलहाल मनपा द्वारा घोषित हॉकर जोन इस प्रकार हैं:-
1 . ग्रामीण आरटीओ कार्यालय से पाटणकर चौक तक – 12 दुकानें
2 . कपिल नगर से नारी रोड पर – 14 दुकानें
3 . मानकापुर के कल्पना टॉकीज के सामने – 22 दुकानें
4 . मंगलवारी बाजार के पीछे – 65 दुकानें
5 . गिट्टी खदान पुलिस थाने के सामने – 39 दुकानें
6 . जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के दुबई मार्केट में – 24 दुकानें
7 . कमाल टॉकीज के सामने – 139 दुकानें
8 . दही बाजार उड़ान पुल के नीचे – 13 दुकानें
9 . प्रजापति नगर से मिनीमाता नगर के बीच – 98 दुकानें
इसके पहले भी मनपा ने मातृसेवा संघ अस्पताल के सामने के फुटपाथ पर 60, महाराजबाग की चारदीवारी से सटे फुटपाथ पर 56 और गणेशपेठ स्थित बस स्टैंड के फुटपाथ पर 110 हॉकरों को जगह आवंटित की गयी थी।
तिपहिया-चौपहिया वाहनों के बर्डी परिसर में प्रवेश पर पाबंदी
आने वाले दिनों में सीताबर्डी परिसर में तिपहिया और चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। दोपहर 12 से शाम 8 बजे के बीच यह पाबंदी सख्ती से लागू रहेगी। इस क्षेत्र में 344 अधिकृत दुकानें हैं। इन दुकानदारों के वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और उनसे उसी जगह पर अपने वाहन पार्क करने की सख्ती की जाएगी। फ़िलहाल इन पाबंदी से दुपहिया वाहनों को मुक्त रखा गया है। रात 8 बजे के बाद यातायात सामान्य हुआ करेगा।