Published On : Tue, Jul 23rd, 2024
By Nagpur Today Nagpur News

प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगा झटका! बजट में टैक्स तो घटा लेकिन बदल गया ये नियम

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अगर आपने प्रॉपर्टी या शेयर बाजार, कहीं भी निवेश किया है या फिर निवेश करने का इरादा रखते हैं तो इस बजट में हुए जरूरी बदलाव आपको जरूर जानने चाहिए. सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है. आसान भाषा में समझें तो कैपिटेल गेन टैक्स यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पूंजीगत लाभ (कैपिटेल गेन) टैक्स में बड़े बदलावों की घोषणा की है, साथ ही इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया है, जिनका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट लेनदेन को प्रभावित कर सकता है.

जानें क्या हुए हैं बदलाव

संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) 20% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट किया . उन्होंने कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन्हें एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर ही लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा. इसमें शेयर, म्यूचअल फंड भी आएंगे.वहीं, अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक होल्ड किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा. प्रॉपर्टी बेचने वालों को लग सकता है झटका सरकार के इस फैसले से

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प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका लग सकता है

ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है.लेकिन यहां एक पेंच है. दरअसल, प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था उसे इस बजट में हटा लिया गया है.

अब जानिए क्या होता है इंडेक्सेशन बेनेफिट

दरअसल, इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती थी, उसके बाद जो रकम बचती थी उसपर 20 फीसदी टैक्स लगता था. लेकिन अब इसे बदल दिया गया है. उदाहरण के तौर पर दस साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई होगी. अब ऐसे में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो तो पहले के नियम के अनुसार इसपर इंडेक्सेशन बेनेफिट लागू होता. यानी महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख की नई वैल्यू लगाई जाती.

अब मान लीजिए की महंगाई सूचकांक के हिसाब से आज आपके 50 लाख की जमीन की कीमत 1.25 करोड़ है तो आपके जमीन की कीमत 1.25 करोड़ मान ली जाती.फिर नियम के अनुसार आपके 75 हजार रुपये पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता. लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है.

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