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नागपुर: न्यू ईयर पार्टी में शराब पसोरे जाने के िलए दी जानेवाली ‘वन डे परमिट’ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डंडा चलता दिखाई दे रहा है। अदालत के नियमों के आदेशों के अनुरूप राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग से 500 मीटर के दायरे मे वन डे परमिट लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। अदालते के बताए गए निर्देशों के अनुसार 500 मीटर के बाहर से आनेवाले आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी। विभाग को प्राप्त हो रहे आवेदनों की पहले जांच की जा रही है कि वह कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो नहीं करेंगे। यही कारण है कि विभाग को अब तक मिले आवेदनों से फीस नहीं वसूल की गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की अधीक्षक स्वाती काकडे ने बताया कि अदालत के आदेशानुरूप वन डे परमिट वितरित करना शुरू कर दिया है। राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्गों से 500 मीटर के बाहर के बीयर बार, होटलों, ढाबों आदि को वन डे परमिट दिया जाएगा। पिछले साल 31 दिसंबर के लिए वन डे परमिट के 28 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन वन डे परमिट से 3.71 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस साल प्राप्त होनेवाले आवेदनों की पहले जांच की जाएगी उसके बाद परमिट दिए जाएंगे। यही वजह है कि सोमवार तक जिला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को केवल 13 आवेदन ही प्राप्त हो सके हैं। लेकिन मांगे गए वन डे परमिट के आयोजन स्थल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ना करें इसकी पहले जांच की जाएगी। यही वजह है कि विभाग को आवेदन तो प्राप्त हुए हैं लेकिन वन डे परमिट की फीस अब तक विभाग ने नहीं स्विकारी है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग वन डे परमिट के आवेदन 29 दिसंबर तक ही स्विकार करनेवाला है।
न्यू ईयर बैश में अवैध शराब बिक्री पर नकेल सकने के िलए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के 5 दस्ते तैयार किए गए हैं। अवैध शराब बिक्री के अलावा इन जांच दस्तों पर वन डे परमिट के नियमों की जांच करना एक अहम काम होगा।