नागपुर. कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हर दूसरे दिन पाबंदियों को लेकर नये दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं. इसी शृंखला में गुरुवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने विवाह समारोह के आयोजन को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की जिसके अनुसार अब केवल 50 लोगों की उपस्थिति में ही कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा. यहां तक कि विवाह समारोह के आयोजन को लेकर 15 दिन पहले मनपा के जोनल कार्यालय को पूरी जानकारी के साथ सूचित करना होगा.
कार्यक्रम के दिन यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो पहली गलती के लिए तो जुर्माना होगा लेकिन बाद में लॉन्स, हॉल या मंगल कार्यालय को सील कर दिया जाएगा. मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों में बताया गया कि ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है जिससे सतर्कता के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं.
25,000 रु. का होगा जुर्माना
मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 50 लोगों की उपस्थिति में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. सूचनाओं का पालन कर लगाई गई शर्तों के अनुसार ही कड़ाई से आदेशों का पालन करना होगा. जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा, उस दिन जोनल कार्यालय के सहायक आयुक्त या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी, साथ में संबंधित पुलिस थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक या उनके वरिष्ठ अधिकारी समारोह स्थल पर औचक निरीक्षण कर सकेंगे. यदि निर्देशों का उल्लंघन दिखाई दिया तो व्यवस्थापक और आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी. पहली बार उल्लंघन के लिए संबंधितों को 25,000 रु. का जुर्माना ठोका जाएगा. उसके बाद सील ठोंकने का प्रावधान रखा गया है. यहां तक कि संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी.
दोनों डोज वालों को ही प्रवेश –
समारोह स्थल पर सभी उपस्थितों को मास्क का उपयोग अनिवार्य है. रूमाल या अन्य कपड़े को मास्क नहीं समझा जाएगा. मास्क की जगह रूमाल का उपयोग करने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग में 2 व्यक्ति के बीच 6 फुट का अंतर होना जरूरी है. -समारोह में जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हों ऐसे ही परिजन या परिवार के मित्र को समारोह में उपस्थिति की अनुमति होगी. -सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन्स में हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर आदि की व्यवस्था रखनी होगी. लॉन मालिक या व्यवस्थापक पर इसकी जिम्मेदारी होगी.