नागपुर – नागपुर सर्वाच्च न्यायलय के आदेशानुसार स्कूलों में प्रिंसिपल, शिक्षक, पालक व विद्यार्थियों को जे. जे. एक्ट व चाइल्ड राइट्स व अन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया गया है. इस आधार पर नागपुर के शिक्षा उपसंचालक अनिल पारधी द्वारा परामर्श पैनल तैयार किया गया है. जिसमें बाल मानसोपचार डॉ. राजीव मोहता, जे.जे. एक्ट विशेषज्ञ एम.एस.पठान, शिक्षा अधिकार कानून व बाल अधिकार सरंक्षण विशेषज्ञ मोहम्मद शाहिद शरीफ और मानसोपचार विशेषज्ञ डॉ. रुजैना बैग की नियुक्ति की गई है. इनके द्वारा सभी स्कूलों में प्रिंसिपल द्वारा पूर्वसूचना अनुसार परामर्श देना तय किया गया है.
शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ( प्राथमिक ) आदेश क्रमांक 4675 अनुसार सभी प्रिंसिपल्स को प्रशिक्षण देने की जुम्मेदारी दे दी गई है. स्कूलों में बालकों के साथ हो रहे मानसिक यातना तथा स्कूलों द्वारा मुफ्त शिक्षा के अधिकार के अनुसार स्कूल संचालित हो तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की नियमावली का पालन हो. जिससे बालकों पर होनेवाली यातनाओं पर रोक लगेगी. यह सभी जानकारी आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने दी.