नागपुर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शालाओं को PTA की स्थापना करने की नियमावली राज्यों द्वारा तैयार की गई है जिसमें अधिनियम भी बनाया गया है 2014 अधिनियम के तहत स्कूलों के पहले शैक्षणिक सत्र में PTA की स्थापना प्रत्येक नर्सरी से लेके दसवी कक्षा के छात्रों के अभिभावक से 50 रुपया शहर तथा 20 रुपया ग्रामीण और आरटिइ पालकों को मुफ़्त में सदस्यता प्रदान करना है
इसके पश्चात EPTA की स्थापना चुनाव के माध्यम से की जाएगी जिसमें शाला के विकास था पाठ्यक्रम व बैलेंस शीट के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कि (पर कैपिटा )के अनुसार फ़ीस तय करना ,ट्रांसपोर्ट कमिटी के अनुसार ट्रांसपोर्ट की नियमावली का पालन कर फ़ीस तय करना किसी भी प्रकार की अन्न गतिविधि को चलाने बेटों को स्वीकृति प्रदान करना अनियमित रूप से प्रति वर्ष फ़ीस मे वृद्धि कर लेना तथा एक्टिविटी के नाम से राशि लेना नियम का उल्लंघन ।
आर टि ई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ ने इस पत्र के माध्यम से सभी पालकों से आह्वान किया है कि फीस के आर्थिक बोझ से बचने के लिए सभी स्कूलों में PTA की स्थापना करवाए और न करने वाले स्कूल की शिकायत हम से सीधा अथवा प्रशासन से कर सकते हैं।