सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की।